गुरुग्राम में 2 कंपनियों पर एक्शन: 50% वर्क फ्रॉम होम का नियम तोड़ा, जांच में 74 फीसदी कर्मचारी मिले; 24 घंटे में जवाब मांगा
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नेशनल डेस्क। दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने के नियम का पालन नहीं करना दो कंपनियों को भारी पड़ गया। गुरुग्राम में जिला प्रशासन की अचानक हुई जांच में दो कॉर्पोरेट ऑफिस ऐसे मिले, जहां आधे से ज्यादा कर्मचारी ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। एक कंपनी में तो कुल स्टाफ का करीब 74% हिस्सा दफ्तर में मौजूद था।
प्रशासन ने दोनों कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंपनियों को 24 घंटे के अंदर जवाब देने और अपने कर्मचारियों की संख्या से लेकर अटेंडेंस तक का रिकॉर्ड जमा करने को कहा गया है।
एक कंपनी में 117 में से 87, दूसरी में 262 में से 160 कर्मचारी ऑफिस पहुंचे
जिला प्रशासन की यह कार्रवाई गुरुवार (5 नवंबर) को सेक्टर-42 में की गई। जांच में पाया गया कि पहली कंपनी में कुल 117 कर्मचारियों में से करीब 87 लोग ऑफिस में मौजूद थे। यानी यहां लगभग 74% कर्मचारी दफ्तर में थे। वहीं, दूसरी कंपनी में कुल 262 कर्मचारियों में से 160 कर्मचारी ऑफिस में मिले। यानी यहां भी 61% स्टाफ दफ्तर से काम कर रहा था।
नए नियमों के मुताबिक, किसी भी कंपनी में कुल कर्मचारियों में से 50% से ज्यादा को ऑफिस बुलाने की परमिशन नहीं है।
24 घंटे में देना होगा जवाब, हाजिरी का रिकॉर्ड भी मांग लिया
प्रशासन ने दोनों कंपनियों के मैनेजमेंट को 24 घंटे के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कुछ जरूरी दस्तावेज भी मांगे गए हैं।
इनमें कंपनी में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या, जांच वाले दिन का बायोमेट्रिक और अटेंडेंस रिकॉर्ड, कर्मचारियों की ड्यूटी लिस्ट और वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी शामिल है।
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर कंपनियों का जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो उनके खिलाफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) एक्ट, 2021 की धारा-14 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
5 से 20 नवंबर तक लागू है 50% वर्क फ्रॉम होम का नियम
गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर ने 3 नवंबर को CAQM के निर्देशों के बाद 50% ऑफिस अटेंडेंस का आदेश जारी किया था। यह नियम सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह के ऑफिस पर लागू है।
इसके तहत 50% कर्मचारी ही ऑफिस आ सकते हैं, जबकि बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। यह नियम 5 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू रहेगा। इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
दरअसल, दिल्ली-NCR में हवा की बिगड़ती क्वालिटी को देखते हुए प्रदूषण कम करने के लिए कई इमरजेंसी उपाय लागू किए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम का नियम भी इसी कोशिश का हिस्सा है, ताकि सड़कों पर गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके।
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