उत्तराखंड में गुटखा, पान मसाला पर एक साल का बैन: मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और बिक्री पर भी रोक
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इससे पहले कर्नाटक सरकार ने अगस्त 2026 में गुटखा और पान मसाला पर बैन लगाया था। (सिम्बॉलिक इमेज)
नेशनल डेस्क. उत्तराखंड सरकार ने पान मसाला, गुटखा और तंबाकू या निकोटिन युक्त पदार्थों पर एक साल के लिए बैन लगाया है। आर्डर में मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रिब्यूशन और बेचने पर रोक शामिल है।

4 बार लग चुका है बैन
फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने ऑर्डर जारी किया है। यह आदेश एक साल तक लागू रहेगा। उत्तराखंड में इसी तरह का बैन 2013, 2015 और 2019 में लागू किया गया था।
किन किन राज्यों में गुटखा बैन
गुजरात में 2012 से पान मसाला और गुटखा बैन है। जिसे सितंबर 2026 में एक साल के लिए बढ़ाया गया है। ओडिशा में जनवरी 2026 में पान मसाला, गुटखा, खैनी, टोबेको और सभी निकोटीनयुक्त पदार्थों पर बैन लगाया है। कर्नाटक सरकार ने अगस्त 2026 में गुटखा और पान मसाला पर बैन लगाया था। अब उत्तराखंड में चौथी बार इस तरह का बैन लगाया गया है।
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