आप अंडों से डर रहीं, फ्रीडम फाइटर्स ने तो गोलियां खाईं: सुप्रीम कोर्ट का महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई से इनकार
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महुआ मोइत्रा (फाइल फोटो)
नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इस याचिका में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें अदालत ने हेट स्पीच के मामले में उन्हें पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि क्या मोइत्रा को इस बात की चिंता है कि उन पर अंडे फेंके जा सकते हैं।
दरअसल, मई में BJP के सत्ता में आने के बाद से पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा समेत तमाम TMC नेताओं पर अंडों से हमला किया जा चुका है।
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SC का हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार
सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उन्हें पुलिस के सामने वर्चुअली पेश होने का कानूनी अधिकार है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा कि वे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते।
महुआ ने किया अंडे फेंके जाने का जिक्र
महुआ की ओर से कोर्ट में कहा गया- पुलिस नोटिस के मुताबिक, मुझे अपने लोकसभा क्षेत्र के तहत पुलिस स्टेशन में पेश होना होगा। इससे पहले जब मैं वहां गई थी तो दो चीजें हुई थीं। पहली बार मुझपर अंडे फेंकने की धमकी दी गई थी। दूसरी बार- उन्होंने अंडे फेंके भी थे।
'आप सांसद हैं, अंडों से डर रहीं'
इस पर बेंच ने कहा- आप सांसद हैं। राजनीति में कदम रखने के बाद, क्या आप अंडों से डरती हैं? हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने तो अपनी छाती पर गोलियां खाई हैं? कोर्ट ने आगे कहा- इस अदालत में ऐसे आवेदन नहीं आने चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद महुआ के वकील ने याचिका वापस ले ली।
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हाईकोर्ट ने पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को महुआ मोइत्रा को हेट स्पीच के मामले में 5 अक्टूबर तक पुलिस एक्शन से अंतरिम राहत दी है। महुआ ने इन आरोपों को मनगढ़ंत बताया है। महुआ पर नादिया जिले में हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया था। महुआ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस एक्शन से राहत और FIR रद्द करने की अपील की है। हालांकि, कोर्ट ने महुआ से जांच में सहयोग करने और नोटिस मिलने पर पुलिस के सामने पेश होने का भी आदेश दिया है।

