राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति केस में राहत: SC ने इलाहाबाद HC से सुनवाई टालने को कहा; CBI-ED भी दाखिल नहीं करेगी रिपोर्ट
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राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।
नेशनल डेस्क. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि वह फिलहाल इस मामले में आगे की कार्यवाही न करे। साथ ही जांच एजेंसी CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भी हाईकोर्ट में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें CBI और ED को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया था।
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हाईकोर्ट ने CBI से मांगी थी जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 20 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान CBI के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आई थी। कोर्ट ने CBI के वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसमें राहुल गांधी की संपत्तियों को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच में प्रोग्रेस रिपोर्ट देने को कहा था।
ED को भी कार्रवाई की छूट दी थी
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जांच के दौरान ED को अगर ऐसे दस्तावेज मिलते हैं, जिससे किसी तरह की अवैध गतिविधि का संकेत मिलता है, तो एजेंसी कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को तय की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट से फिलहाल मामले की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाने को कहा गया है।
कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता ने दाखिल की है याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह आपराधिक रिट याचिका कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता BJP कार्यकर्ता हैं और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की CBI और ED से जांच कराने की मांग की है। विग्नेश इससे पहले राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता होने का आरोप लगाते हुए भी याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं।
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