मेरठ में महिला और प्रेमी को सजा-ए-मौत का ऐलान: पति की हत्या कर सांप के काटने की झूठी कहानी रची थी; दो दिन पहले मुस्कान-साहिल को भी फांसी की सजा सुनाई गई
Published:
3 min read

रविता और अमरदीप (लेफ्ट) को पति अमित कश्यप (बीच में) की हत्या का दोषी पाया गया।
नेशनल डेस्क. उत्तर प्रदेश की मेरठ कोर्ट ने शुक्रवार को पति की हत्या का दोषी पाते हुए महिला और उसके प्रेमी को मौत की सजा सुनाई है। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी, इसके बाद सांप के काटने की झूठी कहानी रची थी। इससे पहले मेरठ की ही सेशन कोर्ट ने चर्चित ब्लू ड्रम मामले में मुस्कान और प्रेमी साहिल को मौत की सजा सुनाई थी।
मेरठ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को 7 अक्टूबर को दोषी पाया था। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना है। कोर्ट ने फैसला सुनाते समय कहा- पत्नी को उसके पति की अर्धांगिनी यानी हिंदू परंपरा में बराबर और पूरक बताया गया है। कोर्ट ने 'सावित्री'भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने पति की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की थी।
क्या है मामला
दरअसल, 12 अप्रैल, 2025 को अकबरपुर सदात गांव में अमित कश्यप (मिक्की) मृत पाए गए थे। परिवार ने इसे सांप से काटने का केस माना था। क्योंकि बेड पर अमित के शव के नीचे सांप मिला था। हालांकि, गले और शरीर में चोट के निशान के बाद संदेह हुआ। इसके बाद जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि मिक्की की मौत दम घुटने से हुई।
ये भी पढ़ें: ब्लू ड्रम मर्डर केस: फैसले के बाद जज ने पेन डस्टबिन में फेंका; निब तोड़ना या पेन फेंकना- ये नियम है या परंपरा- आज सब समझिए
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रविता और अमरदीप रिलेशन में थे और उन्होंने मिक्की कश्यप की हत्या की साजिश रची थी। उन्होंने उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी। इसके बाद जुर्म को छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए कमरे में सांप छोड़ दिया। हालांकि, बाद में सपेरों ने बताया था कि सांप की विष की थैली निकाल दी गई थी। ऐसे में सांप के काटने से मौत होने की संभावना खारिज हो गई थी।
500 पेज की चार्जशीट
पुलिस ने इस मामले में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें एक दर्जन से ज्यादा चश्मदीदों के बयान भी दर्ज थे। अतिरिक्त जिला सरकारी वकील फरजाना ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल फोन रिकॉर्ड सबसे अहम सबूत रहे। उन्होंने बताया कि मिक्की की मौत के बाद रविता और अमरदीप ने चार दिनों में 70 से अधिक बार बात की थी।
मेरठ में ब्लू ड्रम केस में भी सजा
इस मामले में कोर्ट ने ऐसे वक्त पर फैसला सुनाया, जब दो दिन पहले ही सौरभ राजपूत मर्डर केस में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई गई है। मुस्कान और साहिल ने मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ की हत्या कर दी थी और शव के टुकड़े काटकर नीले ड्रम में भर दिए थे। ऊपर से उसमें सीमेंट डाल दिया था। इसके बाद दोनों शिमला घूमने चले गए थे।
ये भी पढ़ें; मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर केस: मुस्कान-बॉयफ्रेंड साहिल को सजा-ए-मौत का ऐलान; शव ड्रम में डालकर उसे सीमेंट-गिट्टी से भर दिया था


