बच्चों पर इंटरनेट बैन सही नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह उनका मौलिक अधिकार, सेफ्टी के लिए 'चाइल्ड मोड' जैसे फीचर लाएं
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक मामले की सुनवाई के दौरान संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत डिजिटल पहुंच को हर नागरिक का मौलिक अधिकार बताया था। अब कोर्ट ने साफ तौर पर इसमें बच्चों का भी जिक्र किया है।
नेशनल डेस्क। अब इंटरनेट चलाना सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि इंटरनेट तक पहुंच और उसका इस्तेमाल करना बच्चों समेत हर इंसान का मौलिक अधिकार है।
कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी आजादी दो अलग चीजें नहीं हैं। सुरक्षा के नाम पर बच्चों से इंटरनेट छीन लेना किसी समस्या का हल नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज (CSEAM) से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा- इंटरनेट तक पहुंच और इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) के तहत देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। हमारे बच्चे, चाहे उनकी उम्र जो भी हो, इन अधिकारों के हकदार हैं। बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह रोकना उतना ही बेतुका है, जैसे यह कहना कि बच्चों के पास बोलने या सोचने की आजादी नहीं होनी चाहिए।
'पीड़ित को ही गुनहगार न बनाएं'
कोर्ट ने माना कि इंटरनेट पर बच्चों के लिए कुछ खतरे जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन पर बैन लगा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गलत कंटेंट हटाने में नाकाम रहते हैं, तो उसकी सजा बच्चों को देकर इंटरनेट से दूर करना पीड़ित को ही समस्या मान लेने जैसा होगा।
इंटरनेट क्यों जरूरी है?
दूरदराज के इलाकों के लिए: कोर्ट ने कहा कि दूर-दराज के गांवों या इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए इंटरनेट ही पढ़ाई और जानकारी हासिल करने का इकलौता जरिया है।
विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए: इंटरनेट कई बार ऐसे बच्चों के लिए अकेला ऐसा जरिया होता है, जहां वे अपने जैसे लोगों से जुड़ पाते हैं और दोस्ती कर पाते हैं।
बैन लगाने के बजाय 'चाइल्ड मोड' लाएं
सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह बैन करने के बजाय सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 'चाइल्ड मोड' जैसे फीचर मजबूत किए जाने चाहिए, ताकि बच्चे सुरक्षित रहकर इंटरनेट का फायदा उठा सकें।
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