जेल में मोबाइल रखा तो 3 साल और बढ़ेगी सजा: ₹25 हजार जुर्माना भी लगेगा; गोवा विधानसभा में बिल पास
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नए बिल के मुताबिक, किसी कैदी ने नियमों का उल्लंघन किया तो, उसे 3 साल और जेल में रहना होगा।
नेशनल डेस्क. गोवा में अब जेल के अंदर मोबाइल और दूसरे प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखना गैर-जमानती अपराध होगा। इसके लिए 3 साल की जेल और 25,000 का जुर्माना हो सकता है। गोवा विधानसभा में इस पर एक बिल पास किया गया है।
गोवा प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज बिल के मुताबिक, यह सजा तब शुरु होगी, जब कैदी अपनी मौजूदा सजा को पूरा कर लेगा। यानी किसी कैदी ने नियमों का उल्लंघन किया तो, उसे 3 साल और जेल में रहना होगा।
कर्मचारियों की भी ड्यूटी बदलेगी
नए लॉ के अनुसार, सेंसिटिव बैरकों और सेल में तैनात कर्मचारियों को समय-समय पर बदला जाएगा ताकि कैदी-स्टाफ की मिलीभगत और लापरवाही को रोका जा सके। बता दें, गोवा में सेंट्रल जेल नॉर्थ गोवा में कोलवाले विलेज में स्थित है।
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सजा पूरी होने के बाद SP अपराधियों पर रखेंगे नजर
इसमें यह भी प्रावधान है कि सजा पूरी होने के बाद ज्यादा जोखिम वाले, आदतन अपराधियों, जमानत पर रिहा हुए विचाराधीन कैदियों और पैरोल या फरलो पर अस्थायी रूप से रिहा किए गए कैदियों की रिहाई की जानकारी संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को दी जाए ताकि उन पर नजर रखी जा सके।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा में यह बिल पेश किया। इस बिल में मौजूदा जेल कानूनों की जगह नए कानून लाने और जेल के अंदर प्रतिबंधित सामान, मोबाइल के इस्तेमाल और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

