स्वतंत्र भारद्वाज को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत: NEET प्रोटेस्ट के दौरान जंतर-मंतर पर मारपीट का आरोप, CJP की मांग पर हुआ था अरेस्ट
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स्वतंत्र भारद्वाज (फाइल फोटो)
नेशनल डेस्क. दिल्ली की कोर्ट ने CJP प्रोटेस्ट के दौरान जंतर-मंतर पर स्टूडेंट एक्टिविस्ट निशु आजाद के पिता के साथ मारपीट के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है।
पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह ने इस मामले में सोमवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कोर्ट को जब बताया गया कि स्वतंत्र भारद्वाज के ऊपर SC/ST एक्ट और POCSO Act के तहत मामला दर्ज है तो कोर्ट ने बंद कमरे में सुनवाई की थी।
क्या है मामला
स्वतंत्र भारद्वाज का सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें उसने दावा किया था कि NEET प्रोटेस्ट के दौरान उसने निशु के पिता का सिर फोड़ दिया था, इसके बावजूद उसे जेल नहीं जाना पड़ा था। इसी पॉडकास्ट में उसने चिराग पासवान और कपिल मिश्रा समेत कई नेताओं को बड़ा भाई बताया था।
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UP से गिरफ्तार किया गया था भारद्वाज
इस वीडियो के बाद राहुल गांधी, चंद्रशेखर आजाद समेत तमाम नेताओं ने भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग की थी। CJP के कार्यकर्ताओं ने भारद्वाज पर एक्शन की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन में धरना भी दिया था। इसके बाद पुलिस ने भारद्वाज के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। भारद्वाज को शुक्रवार शाम को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया था।
विवाद के बाद बोला- आत्मरक्षा में हमला किया
विवाद के बाद स्वतंत्र भारद्वाज ने सफाई दी थी कि जंतर मंतर पर निशु के पिता समेत कुछ लोगों ने उसे घेर लिया था और उसके साथ मारपीट कर रहे थे। तभी आत्मरक्षा में उसने हाथ में पहने कड़े से हमला किया। इससे निशु के पिता का सिर फट गया।
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें कुछ लोग स्वतंत्र भारद्वाज के साथ मारपीट करते दिख रहे थे। वहीं, निशु के पिता का भी एक वीडियो सामने आया था। इसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि अनजाने में मेरे सिर पर मारकर कोई तीर मार लिया है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर 2 मिनट पुलिस न आती तो फोटो में देख सकते हो कि तुम्हारी (स्वतंत्र भारद्वाज) की क्या दशा कर रखी थी।
भारद्वाज पर इन धाराओं में मामला दर्ज
भारद्वाज पर मारपीट, SC-ST एक्ट, POCSO के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले CJP प्रोटेस्ट के दौरान उस पर BNS की धारा 115(2) (साधारण चोट पहुंचाना) और 126(2) (गलत तरीके से रोकना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
भारद्वाज की ओर से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (हेबियस कॉर्पस) दायर की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

