RCB के क्रिकेटर यश दयाल को रेप केस में राहत नहीं: जयपुर की POCSO कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की
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स्पोर्ट्स डेस्क. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के क्रिकेटर यश दयाल जयपुर की POCSO कोर्ट ने नाबालिग लड़की से जुड़े कथित बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) देने से इनकार कर दिया। अदालत का कहना है कि अब तक की जांच में यश दयाल के खिलाफ सबूत मिले हैं। इसलिए पर उन्हें राहत नहीं दी जा सकती।
POCSO एक्ट में दयाल को बेल नहीं मिली
जयपुर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की POCSO कोर्ट-3 की जज अलका बंसल ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केस से जुड़े अब तक के रिकॉर्ड और सबूत यह नहीं दिखाते कि दयाल को झूठा फंसाया गया है। इनवेस्टीगेशन एजेंसियों द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी से उनके खिलाफ आरोपों पर सबूत मिलते हैं। ऐसे में अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।
क्रिकेट में कॅरियर का सपना दिखाया
मामला जयपुर के सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। शिकायत नाबालिग लड़की ने दर्ज कराई है। लड़की का आरोप है कि दयाल ने उसे उसके क्रिकेट कॅरियर में मदद का झांसा दिया और धीरे-धीरे इमोशनल प्रेशर बनाया। शिकायत के अनुसार, करीब ढाई साल तक उसके साथ कई बार शोषण किया गया। आरोप है कि यह घटनाएं जयपुर और कानपुर के कुछ होटल्स में भी हुईं।

लड़की के मोबाइल से मिले चैट्स और फोटो
पुलिस के मुताबिक- लड़की के मोबाइल फोन से मिले चैट्स, फोटो और वीडियो, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और होटल में ठहरने से जुड़े रिकॉर्ड इस मामले में अहम सबूत माने जा रहे हैं। मामला नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए इस पर POCSO कानून की धाराएं लगाई गई हैं, जो काफी सख्त मानी जाती हैं।
दयाल के वकील की दलील
दयाल की तरफ से उनके वकील कुणाल जैमन ने अदालत में अलग दलीलें पेश कीं। बचाव पक्ष का कहना है कि दयाल ने लड़की से कभी अकेले में मुलाकात नहीं की, बल्कि हमेशा पब्लिक प्लेस पर ही मिले। वकील का यह भी दावा है कि लड़की ने खुद को बालिग बताया था। इसके अलावा, आरोप लगाया गया कि लड़की ने आर्थिक परेशानी का हवाला देकर दयाल से पैसे लिए और बाद में बार-बार और पैसे की मांग करने लगी।

यश को फंसाने की साजिश
दयाल के वकील का कहना यह मेरे क्लाइंट को और एक सम्मानित क्रिकेटर” को परेशान करने और उससे पैसे एंठने की कोशिश का हिस्सा है। वकील ने यह दावा भी किया कि गाजियाबाद में दर्ज एक अन्य मामला इसी कथित साजिश से जुड़ा हुआ है।हालांकि, इन सभी दलीलों के बावजूद जयपुर की POCSO कोर्ट ने यश दयाल को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। अदालत का साफ कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक आरोपी को संरक्षण देना सही नहीं होगा।फिलहाल, इस मामले की पुलिस जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस पर और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

