दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनील गावस्कर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा: कोर्ट ने नाम, तस्वीर और पहचान का गलत इस्तेमाल करने रोक लगा दी
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सुनील गावस्कर के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा करते हुए बड़ा फैसला दिया है।दिल्लीहाई कोर्ट ने कई वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर और पहचान का गलत इस्तेमाल करने से रोक दिया है।
स्पोर्ट्स डेस्क. दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर सुनील गावस्कर के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा करते हुए बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कई वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर और पहचान का गलत इस्तेमाल करने से रोक दिया है। आपत्तिजनक और खराब कंटेंट को हटाने के आदेश भी दिए गए हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति या वेबसाइट सुनील गावस्कर के नाम, फोटो, आवाज, या उनकी पहचान से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल बिना इजाजत के अपने फायदे के लिए नहीं कर सकती। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने यह आदेश दिया।
कोर्ट ने 72 घंटे में हटाने का आदेश दिया
कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि AI और डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल करके सुनील गावस्कर की नकली तस्वीरें, वीडियो या अन्य कंटेंट बनाना पूरी तरह गलत है और इस पर रोक लगाई जाती है। कुछ वेबसाइटों पर मौजूद खराब और आपत्तिजनक फोटो को 72 घंटे के अंदर हटाने का आदेश दिया गया है। अगर वेबसाइट ऐसा नहीं करती हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खुद वह कंटेंट हटाना होगा। यह मामला अब अगली सुनवाई के लिए 22 मई को लिस्टेड किया गया था
7 दिन के अंदर कार्रवाई होनी होगी
इससे पहले 12 दिसंबर को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया था कि वे गावस्कर की शिकायत पर 7 दिनों के भीतर कार्रवाई करें। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को आईटी नियम 2021 के तहत एक शिकायत माना जाए। हालांकि कोर्ट को बाद में बताया गया कि कुछ कंटेंट हटाया गया है, लेकिन अभी भी कई आपत्तिजनक चीजें इंटरनेट पर मौजूद हैं। गावस्कर ने अदालत का रुख इसलिए किया क्योंकि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स उनके नाम, तस्वीर और पहचान का गलत इस्तेमाल कर रही थीं। उनका कहना था कि इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है और यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है।
पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं?
पर्सनैलिटी राइट्स जिन्हें पब्लिसिटी राइट्स भी कहा जाता है, किसी व्यक्ति का यह अधिकार होता है कि वह अपने नाम, फोटो, आवाज और पहचान पर नियंत्रण रख सके और उससे होने वाले फायदे का फैसला खुद कर सके। बिना अनुमति इसका इस्तेमाल करना कानूनन गलत माना जाता है।

अन्य मशहूर हस्तियों को भी मिली राहत
सुनील गावस्कर से पहले भी कई मशहूर लोग दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। इनमें ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, आर. माधवन, करण जौहर, कुमार सानू, नागार्जुन और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर शामिल हैं। इसके अलावा सलमान खान, जूनियर एनटीआर और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट पहुंचे थे।

