अयोध्या समेत 5 जिलों में ड्रोन बैन: UP में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर गुंडा एक्ट! सीएम योगी बोले- टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं
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उत्तर प्रदेश में 2023 की Drone Policy 2023 के तहत 17 FIR दर्ज की गईं और 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। (राम मंदिर अयोध्या फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर गैंगस्टर एक्ट और NSA की कार्रवाई हो सकती है। योगी सरकार ने 5 जिलों में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। इनमें अयोध्या, मुजफ्फरनगर, मथुरा, मेरठ और बिजनौर शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि इन जिलों में ड्रोन ऑपरेशन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। अफवाह और झूठे वीडियो वायरल होने और सुरक्षा कारणों से यह सख्ती की गई है।
पूरे अयोध्या जिले में ड्रोन पर प्रतिबंध
पहले अयोध्या में राम जन्म भूमि क्षेत्र में ही ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध था, अब पूरे जिले में ड्रोन ऑपरेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिना अनुमति कोई भी ड्रोन ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। सोमवार को अयोध्या डीएम (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) निखिल फुंदे और SSP गौरव ग्रोवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ड्रोन पर प्रतिबंध की घोषणा की थी।
ड्रोन वीडियो से अफवाह फैल रहीं थी- DM
डीएम ने कहा था कि कई जिलों में संदिग्ध ड्रोन एक्टिविटी सामने आ रही हैं। जो अपराधिक कृत्य और लोगों में दहशत फैला सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी और अधिकृत एजेंसी को ही इससे राहत मिलेगी। संस्थान और निजी व्यक्ति को लिखित में ड्रोन उड़ाने की परमिशन लेना होगा।
सीएम योगी ने की थी हाई लेवल बैठक
रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईलेवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। उन्होंने डीएम को ड्रोन एक्टिविटी पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए थे। यूपी में ड्रोन से जुड़ी 17 FIR और 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी के बाद ड्रोन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सभी लोगों पर वसूली, अफवाह फैलाने और ड्रोन-मिसइन्फॉर्मेशन से जुड़े मामलों में कार्रवाई हुई है।
अनधिकृत ड्रोन को सीज करें- सीएम योगी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अनिधिकृत ड्रोन उड़ाने पर गैंगस्टर्स एक्ट और जरुरत पड़ी तो NSA (नेशनल सिक्योरिटी एक्ट) के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने कहा, ड्रोन वीडियो के माध्यम से कोई भी गलत जानकारी फैलाई तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को गश्त बढ़ाना चाहिए, ग्राम सुरक्षा समितियों की मदद लें और अनधिकृत ड्रोन को सीज करें।
मुजफ्फरनगर जिले में भी प्रतिबंध
इसी तरह की कार्रवाई मुजफ्फरनगर जिले में हुई है। डीएम उमेश मिश्रा ने सोमवार को कहा कि सभी ड्रोन ऑपरेशन के लिए पहले ही अनुमति लेनी होगी। बिना परमिशन ड्रोन उड़ाना जिले में प्रतिबंधित है।

