SC ने कहा- एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर क्राइम: पार्टनर पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला से पूछा- मैरिड होते हुए बार-बार होटल क्यों गईं
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सिम्बॉलिक इमेज।
सुप्रीम कोर्ट ने पार्टनर पर रेप केस करने वाली महिला को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्राइम है। बिना तलाक दिए पति के अलावा किसी और से संबंध बनाने के कारण आप पर मुकदमा हो सकता है। आप शादीशुदा होते हुए भी बार-बार होटल क्यों गईं?
कोर्ट ने महिला से शादी का वादा कर रेप करने के आरोपी की जमानत बरकरार रखी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने बुधवार को महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।
‘तुम समझदार इंसान, फिर भी ऐसा किया’
महिला के वकील ने कोर्ट में कहा कि आरोपी ने शादी का वादा करके कई बार शारीरिक संबंध बनाए। कोर्ट ने कहा कि तुम शादीशुदा महिला हो, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। तुम एक समझदार इंसान भी हो। तुम अपने पति के अलावा किसी और से संबंध बनाने के बारे में अच्छे से समझती हो। फिर भी ऐसा क्यों किया?
इस पर महिला के वकील ने कहा- आरोपी ने संबंध बनाने के लिए कई बार होटल बुलाया। यह सुनकर कोर्ट ने कहा- आप सब जानते हुए भी उसके बुलाने पर बार-बार होटल क्यों गईं? आप अच्छे से समझती हैं, पति के अलावा किसी और से संबंध बनाना क्राइम है।
सोशल मीडिया के जरिए हुई मुलाकात
2016 में सोशल मीडिया के जरिए महिला और आरोपी मिले। तब महिला शादीशुदा थी। महिला का आरोप है कि आरोपी के दवाब में उसने अपने पति से तलाक मांगा। 6 मार्च 2025 को फैमिली कोर्ट से तलाक को मंजूरी मिल गई। आरोपी ने तलाक से पहले शादी का वादा किया था। हालांकि,बाद में शादी से मुकर गया।
महिला ने बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने अपने पार्टनर पर शादी का झूठा वादा करके रेप करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी थी। उसके जमानत को रद्द करवाने के लिए महिला ने सुप्रीम कोर्ट में पीटिशन दायर की थी।

