सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह बैन से किया इनकार: कहा- 24 घंटे की अनुमति भी नहीं दे सकते; बीच का रास्ता निकाले
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बेंच ने कहा- पटाखों पर पूरी तरह से बैन से भावनाओं पर असर पड़ेगा। (फाइल फोटो)
नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह बैन से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि न पूरी तरह बैन लगाया जा सकता है, न 24 घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पटाखों से होने वाले असर से निपटने के लिए बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है।
जस्टिस MM सुंद्रेश और PB वराले की बेंच ने कहा- पटाखों पर पूरी तरह से बैन से भावनाओं पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध और चौबीस घंटे पटाखे फोड़ने की भी अनुमति नहीं दी जा सकती।
'24 घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं दे सकते'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम स्पष्ट करना चाहते हैं, हम ना तो पूरी तरह से बैन पर सहमत हैं और ना ही हम पटाखों को 24 घंटे फोड़ने की अनुमति दे सकते हैं। पूरी तरह से बैन लगाने से लोगों की भावनाए आहत होंगी। अगर हमने पटाखों को 24 घंटे फोड़ने की अनुमति दी तो इससे लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा।
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हमें समाधान निकालना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमें कोई ऐसा समाधान निकालना होगा, जिससे हम कोई निश्चित समय दे सकें। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने एक नोट पेश किया। इसमें कहा गया कि CSIR-NEERI की ओर से सुझाव दिया गया है कि खास 'नेक्सट जेन जॉइंट ग्रीन क्रैकर्स' के लिए लिमिट और कंडिशन के साथ छूट देने पर विचार किया जा सकता है। वे शोर, उत्सर्जन और सुरक्षा से जुड़े लागू मानकों को पूरा करते हों।

