संपत्ति विवाद: सैफ अली खान की भोपाल में 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर संकट, हाई कोर्ट ने शत्रु संपत्ति घोषित की
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सैफ अली खान का शत्रु संपत्ति विवाद
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान की भोपाल में पुश्तैनी प्रॉपर्टी को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है। इस संपत्ति की कीमत करीब 15000 करोड़ है। एक आदेश में अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और बहन सोहा और सबा अली खान को भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि कार्यवाही को नए सिरे से शुरू करे और एक साल के भीतर सुनवाई पूरी करे।
क्या होती है शत्रु संपत्ति
ऐसी संपत्ति जो उन लोगों के नाम पर हो जो लोग भारत छोड़ पाकिस्तान चले गए थे और उन्होंने भारत कि नागरिकता भी छोड़ दी थी। भारत-पाक युद्ध 1965 के बाद 1968 में भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया। शत्रु संपत्ति कस्टोडियन ऑफ एनेमी प्रॉपर्टी संस्था के पास है।
सैफ का क्या है भोपाल से रिश्ता
भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी आबिदा सुल्तान जबकि सैफ अली खान की मौसेरी नानी थी। वे भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गई थीं। जबकी उनकी बहन साजिदा सुल्तान भारत में ही रहीं और उन्हीं के वंशज है सैफ अली खान।
पुराने भोपाल में है 15000 करोड़ की संपत्तियां
2014 में पुराने भोपाल के नूर-उस-सबा पैलेस, दारुस सलाम, अहमदाबाद पैलेस, हबीबी बंगला, कोहेफिजा जैसी करीब 15000 करोड़ की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था । उसके बाद 2015 में सैफ ने कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की जिसके बाद फैसले पर स्टे लगा दिया गया था। उन्हें कुछ समय के लिए राहत भी मिली थी। 2024 में इस स्टे को हटा दिया गया, जिसकी वजह से यह संपत्तियां शत्रु संपत्ति के दायरे में आ गई। इस दौरान कोर्ट ने पटौदी परिवार को 30 दिन का समय दिया था, लेकिन परिवार की ओर से कोई दावा नहीं किया गया।

