रान्या राव समेत 4 पर ₹270.8 करोड़ का जुर्माना: 127kg गोल्ड तस्करी का मामला; 2 साल के अंदर 34 बार दुबई गईँ थी
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कस्टम विभाग ने इस केस में रान्या राव को इस सिंडिकेट का मुख्य सरगना बताया है। (फाइल फोटो)
नेशनल डेस्क. कन्नड़ एक्ट्रेस हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव समेत 4 लोगों पर कस्टम विभाग ने ₹270.8 करोड़ का जुर्माना लगाया। आरोप है कि मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच 127.287 किलो सोने की तस्करी की गई।
कन्नड़ एक्ट्रेस हर्षवर्धिनी रान्या सहित अन्य 3 आरोपियों पर 270.8 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मार्च 2025 में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14.213kg गोल्ड मिलने के बाद की गई है। कस्टम के मुताबिक, आरोपी ऐसे नेटवर्क के जरिए संपर्क में थे जिसमें मार्च 2024 से मार्च 2025 तक 127.287kg सोना भारत में स्मगल किया।
यह आदेश 30 सितंबर को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम ज्वाइंट कमिश्नर डॉ. संदीप गुंजल ने जारी किया है। आदेश के मुताबिक रान्या राव को इस सिंडिकेट का मुख्य सरगना बताया गया है, उस पर 102.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जबकि तरुण कुंडुरु राजू पर 62.1 करोड़, साहिल सकारिया जैन और भरत कुमार जैन पर 53.1-53.1 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
बता दें, 17 जुलाई 2025 को रान्या को गोल्ड स्मगलिंग केस में एक साल की सजा सुनाई गई थी।
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पूरा मामला क्या था
3 मार्च 2025 को रान्या राव के पास से डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) अधिकारियों ने 14.8 किलो सोना बरामद किया था। वहीं उनके घर पर 2.06 करोड़ के गहने और 2.67 करोड़ कैश बरामद हुए थे।
जांच में यह भी सामने आया कि रान्या साल 2023 से 2025 के बीच 34 बार अकेले दुबई गई थीं। इनमें से कई ट्रिप तो सिर्फ एक दिन के ही थे। इस ट्रैवल पैटर्न को देख कर एजेंसियों को इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क की आशंका हुई थी।
मार्च 2025-इस मामले में रान्या के सौतेले पिता और सीनियर IPS अधिकारी के. रामचंद्र राव और उनके पति से भी पूछताछ हुई। जांच एजेंसियों को शक था कि एयरपोर्ट के VIP प्रोटोकॉल का दुरुपयोग हुआ है।

