राम रहीम 40 दिन के लिए जेल से बाहर आया: 2017 में मर्डर और रेप केस में सजा हुई थी, तब से 14 बार मिली पेरोल; 15 अगस्त को सिरसा डेरा में जन्मदिन मनाएगा
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डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम को 14वीं बार मिली पेरोल
डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम मंगलवार सुबह 6 बजे भारी सुरक्षा के बीच फिर रोहतक की सुनरिया जेल से बाहर आ गया। उसे 40 दिन की पेरोल मिली है। राम रहीम को 2017 में रेप केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तब से राम रहीम को 14 बार पेरोल या फरलो पर बाहर आ चुका है।
राम रहीम रोहतक से सिरसा पहुंचा। यहां वह 15 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाएगा। इससे पहले राम रहीम को अप्रैल में 21 दिन की फरलो मिली थी। राम रहीम को फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 28 जनवरी को 12वीं बार 30 दिन की पेरोल मिली थी। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले उसे 2 अक्टूबर को 11वीं बार 20 दिन की परोल दी गई थी।
4 साल में 14वीं बार पेरोल/फरलो पर बाहर आया राम रहीम
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पहली बार 24 अक्टूबर 2020 में 1 दिन के लिए जेल से बाहर आया था।
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दूसरी बार 21 मई 2021 में 12 घंटे के लिए जेल से बाहर आया था
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तीसरी बार फरवरी 2022 में 21 दिन के लिए जेल से बाहर आया था
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चौथी बार जून 2022 में 30 दिन के लिए जेल से बाहर आया था
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पांचवीं बार 14 अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए जेल से बाहर आया था
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छठवीं बार 21 जनवरी 2023 में 40 दिन के लिए जेल से बाहर आया था
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सातवीं बार 20 जुलाई 2023 में 30 दिन के लिए जेल से बाहर आया था
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आठवीं बार 21 नबंवर 2023 में 21 दिन के लिए जेल से बाहर आया था
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नौवीं बार 19 जनवरी 2024 में 50 दिन के लिए जेल से बाहर आया था
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दसवीं बार 13 अगस्त 2024 में 21 दिन के लिए जेल से बाहर आया था
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ग्यारहवीं बार 2 अक्टूबर 2024 में 20 दिन के लिए जेल से बाहर आया था
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बारहवीं बार 28 जनवरी 2025 में 30 दिन के लिए जेल से बाहर आया था
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तेरहवीं बार 9 अप्रेल 2025 में 21 दिन के लिए जेल से बाहर आया था
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चौदहवीं बार 5 अगस्त 2025 में 40 दिन के लिए जेल से बाहर आया था
हत्या औऱ रेप के मामले में सजा काट रहा राम रहीम
- राम रहीम को 2002 में आश्रम पूर्व प्रबंधक की हत्या और 2017 में साध्वियों की रेप मामले में दोषी करार दिया गया था, जब से वह हरियाणा के सुनरिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा।
- राम रहीम को 20 साल पुराने आश्रम के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या मामले में रहीम समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया गया था। इस मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया था। लेकिन पिछले साल मई में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम समेत सभी आरोपियों को दोषपूर्ण और अस्पष्ट जांच का हवाला देते हुए बरी कर दिया था।

