अमेरिकी नागरिक वैनडाइक जेल से छूटा: अपने देश भी जा सकेगा; UAPA के तहत हुई थी गिरफ्तारी
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वैनडाइक जब गिरफ्तार हुआ था, उस पर UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन चार्जशीट में UAPA की धाराएं नहीं लगाई गई थीं।
नेशनल डेस्क. अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक सहित 7 अन्य विदेशी नागरिकों को तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा कर दिया है। NIA ने इस साल की शुरुआत में इनकी गिरफ्तारी की थी। इनमें यूक्रेन के नागरिक भी शामिल हैं। वैनडाइक अब अपने देश जाकर परिवार से भी मिल सकता है। उसे एक महीने का वक्त मिला है। कोर्ट ने उन सभी को डिफॉल्ट जमानत दे दी है।
कोर्ट ने वैनडाइक को जमानत दी
18 सितंबर को NIA की स्पेशल कोर्ट ने मैथ्यू वैनडाइक को डिफॉल्ट बेल दी थी। हालांकि, उसके दिल्ली छोड़ने पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब कोर्ट ने उसे अमेरिका जाने की भी इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा था कि जांच के दौरान जब भी NIA उसे पूछताछ के लिए बुलाएगी, उसे हाजिर होना होगा।
वैनडाइक ने इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट के तहत इमिग्रेशन से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामलों को निपटाने के लिए फॉरेनर्स रीजनरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) में 5.5 लाख रुपए की कम्पाउंडिंग फी जमा की है।
चार्जशीट में UAPA के तहत आरोप नहीं
वैनडाइक जब गिरफ्तार हुआ था, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन हाल ही में NIA ने इन आरोपियों के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट (IFA) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में UAPA की धाराएं नहीं लगाई गई थीं। इसके बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या जांच एजेंसी ने इन आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद से संबंधित आरोप हटा दिए।
हालांकि कोर्ट ने कहा था कि जब तक बड़ी जांच चल रही है, तब तक NIA वैनडाइक को डिफॉल्ट जमानत के कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अधूरी चार्जशीट का सहारा नहीं लिया जा सकता।
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सरकार ने दी थी सफाई
विवाद बढ़ने पर केंद्र सरकार ने कहा था कि NIA ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ आतंकवाद की जांच बंद नहीं की है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट (IFA) के तहत चार्जशीट दाखिल करने के फैसले का मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत जांच बंद करना नहीं है।

