केरल में प्रेग्नेंट महिला पुलिसकर्मियों के लिए यूनिफॉर्म जरूरी नहीं: सलवार-सूट पहन सकेंगीं, आर्टिकल 15(3) और 21 के तहत फैसला लिया
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नेशनल डेस्क. केरल के पुलिस डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक प्रेग्नेंट महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहनना जरूरी नहीं होगा। पुलिस विभाग ने यह फैसला गर्भावस्था के दौरान यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी करने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए लिया है। मामले की समीक्षा करने के बाद और दूसरे राज्यों में लागू नियमों को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने ये सर्कुलर जारी किया। इसमें प्रेगनेंट महिला पुलिसकर्मियों को आरामदायक और प्रेगनेंसी-फ्रेंडली यूनिफॉर्म पहनने की अनुमति दी गई है।
कौन-कौन सी यूनिफॉर्म पहन सकती है महिलाएं
प्रेगनेंसी के दौरान महिला पुलिसकर्मी खाकी सलवार-सूट, शॉल और सैंडल पहनकर ड्यूटी पर आ सकती है। हालांकि, सर्कुलर में साफ किया गया है कि यह ऑप्शनल यूनिफॉर्म जरूरी नहीं है, बल्कि महिला पुलिसकर्मी अपनी सुविधा के अनुसार इसे चुन सकती हैं। वहीं, महिला IPS अधिकारियों के लिए पहले से लागू यूनिफॉर्म के नियम ही जारी रहेंगे।

आर्टिकल 15(3) और 21 के तहत लिया फैसला
पुलिस विभाग ने यह फैसला भारतीय संविधान के आर्टिकल 15(3) और 21 में दिए गए संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस सर्कुलर से पहले केरल में प्रेगनेंट या डिलीवरी के बाद के समय के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की यूनिफॉर्म को लेकर कोई खास नियम या प्रावधान नहीं था।

