IRCTC होटल घोटाला: दिल्ली कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश दिया
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तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी (फाइल फोटो)
नेशनल डेस्क. दिल्ली की कोर्ट ने IRCTC होटल घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश दिया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- प्रथम दृष्टया ऐसा मजबूत संदेह है कि पद का दुरुपयोग किया गया और उससे जुड़े अपराध की कमाई राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास है। कोर्ट के मुताबिक, पटना की वह जमीन आज भी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास है, जिसे संदिग्ध माना गया। यह जमीन लालू यादव के केंद्रीय रेल मंत्री रहते उनके कहने पर परिवार को ट्रांसफर की गई।
'टेंडर में हेराफेरी, जमीन का ट्रांसफर'
कोर्ट ने कहा- यह संकेत मिलता है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते रांची और पुरी में होटलों के पट्टे के आवंटन के लिए रेलवे अधिकारियों ने टेंडर में हेराफेरी की। इन होटलों के डायरेक्टर ने बिहार के पटना में एक जमीन लालू की करीबी सहयोगी सरला गुप्ता को ट्रांसफर की। बाद में ये जमीन राबड़ी यादव को काफी कम कीमत में बेच दी गई।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी समेत 9 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। जबकि इस मामले में 7 लोगों की बरी कर दिया गया है। 3 अक्टूबर को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे।

