रेप केस में सजायाफ्ता प्रज्वल रेवन्ना को जेल में क्या मिलेगा: महीने में 4 दिन मटन-चिकन; काम करने के बदले हर महीने 540 रुपए
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पूर्व JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। फाइल फोटो।
रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को जेल में काम करने के एवज में हर महीने 540 रुपए मिलेंगे। जाहिर है कि सांसद रहते उसका वेतन 1.2 लाख रुपए था।
जेल के नियम के मुताबिक, रेवन्ना हर हफ्ते 2 बार 10 मिनट की फोन कॉल और एक बार घरवालों से मुलाकात कर सकता है। उसे महीने के पहले-तीसरे शुक्रवार को मटन और दूसरे-चौथे शनिवार को खाने में चिकन मिलेगा।
बता दें, 2 अगस्त को नौकरानी से रेप मामले में प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता है।
हफ्ते में 6 दिन, दिन में 8 घंटे काम
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, रेवन्ना को बेंगलुरू सेंट्रल जेल में बंद किया गया है। अब उसकी पहचान कैदी नंबर 15528 से होगी। उसे जल्द ही काम असाइन कर दिया जाएगा। जितने भी नए कैदी आते हैं, उन्हें शुरुआत में कपड़े सिलने, बेकरी में मदद करने सहित अनस्किल्ड काम कराए जाते हैं। सभी दोषियों को हफ्ते में 6 दिन 8-8 घंटे काम करना होता है, जब तक कि हेल्थ की कोई प्रॉब्लम न हो।
रेवन्ना को खाने में क्या मिलेगा
बेंगलुरु सेंट्रल जेल में सारे कैदी 6.30 बजे तक उठ जाते हैं। फिर उन्हें नाश्ता दिया जाता है। 11.30 से 12 बजे के बीच लंच मिलता है। खाने में आम तौर पर चपाती, रागी बॉल, चावल, सांभर और छाछ दी जाती है। शाम 6.30 बजे तक डिनर करा लिया जाता है।
पूर्व पीएम देवगौड़ा के पोते रेवन्ना को महीने में लिमिटेड दिन ही नॉनवेज मिल सकेगा। उसे हर मंगलवार अंडा, महीने के पहले-तीसरे शुक्रवार को मटन और दूसरे-चौथे शनिवार को चिकन मिलेगा।
अब जानिए रेवन्ना जेल में क्यों
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ मामला 48 साल की हाउस हेल्प यानी नौकरानी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। महिला ने रेवन्ना के खिलाफ रेप और बंधक बनाने के आरोप लगाए थे। पहली घटना 2021 में लॉकडाउन के दौरान हुई।
पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, रेवन्ना ने बेंगलुरु सहित अलग-अलग जगहों पर उसका रेप किया था। चार्जशीट के मुताबिक, पीड़िता शुरू में चुप रही, क्योंकि रेवन्ना ने उसके साथ संबंध बनाने के वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें वायरल करने की धमकी दी थी। बाद में पीड़िता ने जॉब छोड़ दी।
28 अप्रैल से 10 जून 2024 के बीच प्रज्वल के खिलाफ कुल 4 FIR दर्ज की गई थीं। इनमें से एक मुकदमा इसी नौकरानी ने दर्ज कराया था। नौकरानी ने रेवन्ना पर फार्महाउस और घर में दो बार रेप करने और उसका वीडियो बनाने का आरोप लगाया था।
रेवन्ना को इसी मामले में MP-MLA स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार (1 अगस्त) को दोषी ठहराया। फिर 2 अगस्त को उम्रकैद की सजा सुना दी। हालांकि, रेवन्ना के पास अभी ऊपरी अदालत में स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का विकल्प है।

