काम की खबर: अब रेलवे स्टेशन या ट्रेन में गंदगी फैलाने पर 1 हजार का जुर्माना, नियम तोड़ने पर जानिए क्या-क्या होगा
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फाइल फोटो
नेशनल डेस्क. रेलवे स्टेशन या ट्रेन में गंदगी फैलाना अब यात्रियों को पहले से ज्यादा महंगा पड़ेगा। रेलवे ने सफाई से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने को बढ़ाकर ₹1,000 कर दी है। पहले ऐसे मामलों में अधिकतम ₹500 तक का जुर्माना लगाया जाता था।
रेल मंत्रालय ने इस संबंध में 24 अगस्त 2026 को गजट अधिसूचना जारी की है। इसके जरिए इंडियन रेलवे नियम (साफ सफाई से जुड़े नियमों के उल्लंघन से जुड़े) 2012 में संशोधन किया गया है। नए नियमों को लागू किया गया कर दिया गया है।
सफाई नियम तोड़ने पर अब ₹1,000 की पेनल्टी
नए नियमों के तहत, रेलवे परिसर में सफाई से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने से रोकना और स्टेशन-ट्रेनों में साफ सफाई बनाए रखना है। पहले ऐसे उल्लंघनों के लिए अधिकतम ₹500 के जुर्माने का प्रावधान था। अगर कोई व्यक्ति मौके पर जुर्माना नहीं भरता है तो उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
किन कामों पर लगेगा जुर्माना?
रेलवे के नियमों के मुताबिक स्टेशन, रेलवे परिसर और ट्रेन के डिब्बों में निर्धारित स्थानों के अलावा कूड़ा फेंकना या छोड़ना प्रतिबंधित है। इसके अलावा कई अन्य गतिविधियों को भी सफाई नियमों का उल्लंघन माना गया है।

रेलवे के अधिकृत वेंडरों और हॉकरों के लिए भी सफाई संबंधी नियम तय हैं। उन्हें कचरा जमा करने के लिए डस्टबिन या उचित वेस्ट कंटेनर रखना होगा और एकत्र किए गए कचरे का उचित तरीके से निपटारा करना होगा।
कौन वसूल सकता है जुर्माना?
रेलवे के सफाई संबंधी नियमों को लागू करने के लिए कुछ अधिकारियों को जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया गया है...
- स्टेशन मास्टर या स्टेशन मैनेजर
- कॉमर्शियल विभाग के टिकट कलेक्टर
- ऑपरेटिंग विभाग में समान रैंक के अधिकारी
- रेलवे प्रशासन की ओर से अधिकृत अन्य अधिकारी
क्यों बढ़ाया गया जुर्माना?
रेलवे के मुताबिक, स्टेशनों और ट्रेनों में साफ-सफाई बनाए रखना रेलवे की बड़ी चुनौती है। यात्रियों द्वारा कूड़ा फेंकने, थूकने जैसी गतिविधियां से साफ सफाई प्रभावित होती है। ऐसे कामों पर रोक लगाने और यात्रियों को रेलवे परिसर को साफ रखने के लिए अधिक जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य से जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया गया है।

