वोटर लिस्ट रिवीजन: 28 लाख वोटर बिहार छोड़ गए, 7 लाख का नाम एक से ज्यादा जगह पर रजिस्टर; EC ने दी पहले फेज की पूरी अपडेट
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तस्वीर बिहार के वैशाली जिले की है। इसमें मतदाता बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से फॉर्म लेते हुए नजर आ रहे हैं। (फोटो सोर्स: PTI)
नेशनल डेस्क। बिहार में वोटिंग लिस्ट रिव्यू के दौरान 7 लाख से ज्यादा ऐसे नाम मिले हैं जो एक से ज्यादा जगह पर रजिस्टर्ड हैं। 28 लाख वोटर्स ऐसे भी पाए गए, जो स्थायी तौर पर बिहार छोड़ चुके हैं। चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी है।
बिहार में वोटिंग लिस्ट के स्पेशल इंटेसिव रिविजन (SIR) का पहला फेज खत्म होने के करीब है। 24 जून से शुरू हुए इस चरण को पूरा एक महीना हो चुका है। ऐसे में चुनाव आयोग ने बुधवार (23 जुलाई) को इस पर ताजा अपडेट दिया।
चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज में बताया कि बिहार के कुल वोटर में से 98 फीसदी लोगों के साथ संपर्क किया जा चुका है। इनमें से 90.89% यानी 7.17 करोड़ वोटर के फॉर्म मिल चुके हैं और इनका डिजिटलीकरण भी कर दिया गया है। 15 लाख फॉर्म जमा होने बाकी हैं।
रिव्यू के दौरान चुनाव आयोग ने पाया कि वोटिंग लिस्ट में शामिल 20 लाख लोग अब दुनिया में नहीं रहे। एक लाख वोटर ऐसे भी हैं, जिनका अता-पता नहीं मिला।
फॉर्म जमा कैसे करें?
चुनाव आयोग ने 20 जुलाई 2025 तक जिनके फॉर्म वापस नहीं मिले या जिनसे संपर्क नहीं किया जा सका, ऐसे वोटर की लिस्ट को राज्य के 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा किया है।
बिहार के जो मतदाता फिलहाल अस्थायी तौर पर राज्य से बाहर रह रहे हैं और अन्य किसी राज्य में बतौर वोटर रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, उनके लिए भी चुनाव आयोग ने जल्द से जल्द फॉर्म जमा करने की अपील की है। चुनाव आयोग ने बताया है कि ऐसे वोटर चुनाव आयोग की वेबसाइट https://electors.eci.gov.in/ या मोबाइल ऐप ECINet के जरिए ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
वोटर्स इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर भी उसे भर सकते हैं और हस्ताक्षर के बाद इसे बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को भेज सकते हैं। यह काम व्हाट्सएप के जरिए किया जा सकता है।
अपना नाम कैसे चेक करें?
जिन मतदाताओं ने अपना फॉर्म जमा कर दिया है, उनके नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में शामिल किए जाएंगे। मतदाता अपना नाम ऑनलाइन https://electors.eci.gov.in/home/enumFormTrack# ट्रैक कर सकते हैं। फॉर्म में अगर मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं तो चुनाव आयोग भी मैसेज के जरिए वोटर्स को सूचित कर रहा है।
नाम न आने पर क्या करें?
SIR के पहले फेज की समाप्ति के बाद 1 अगस्त 2025 को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। अगर किसी का नाम छूटा है या कोई गड़बड़ी है तो वह 1 सितंबर 2025 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल उस विधानसभा में स्थित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (ERO) या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (AERO) में जाकर शिकायत कर सकता है।

