आयकर ट्रिब्यूनल से कांग्रेस को झटका: दान के 199 करोड़ रुपये पर नहीं मिलेगी टैक्स छूट, कहा- डोनेशन पर देना होगा आयकर
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कांग्रेस पार्टी को टैक्स छूट मामले में राहत नहीं मिली है। आयकर ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस पार्टी की अपील को खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने 2018- 19 से लंबित 199 करोड़ रुपये की आयकर छूट को लेकर अपील की थी। ट्रिब्यूनल अधिकारियों ने कहा कि पार्टी को उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त डोनेशन पर आयकर देना होगा।
आयकर ट्रिब्यूनल (ITAT) ने पार्टी के दावे को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने देरी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने और कैश डोनेशन लिमिट उल्लंघन पर छूट के दावे को खारिज किया है। आयकर ट्रिब्यूनल ने कहा कि 2 फरवरी 2019 को भरा गया आयकर रिटर्न, छूट के लिए पात्र बनाने के भीतर नहीं है। कांग्रेस को 31 दिसंबर 2018 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना था। इसके बावजूद 2 फरवरी 2019 को इनकम टैक्स रिटर्न भरा गया।
दरअसल 2017-18 में कांग्रेस को दान के तौर पर मिले 199 करोड़ रुपये पर टैक्स भुगतान के लिए आयकर नोटिस आया था। इसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। उसका कहना है कि 199 करोड़ रुपये उसे दान के तौर पर मिले है, उन पर टैक्स छूट होना चाहिए।

