पैरेंट्स की देखभाल के लिए 30 दिन की छुट्टी मिलेगी: सरकार ने राज्यसभा में कहा- सुविधा सिर्फ केंद्र के कर्मचारियों के लिए; शर्तों के साथ 2 महीने भी छुट्टी ले सकेंगे
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इस रूल के तहत 30 दिन की अर्न लीव ली जा सकती हैं। (फाइल इमेज)
नई दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारी बुजुर्ग पैरेंट्स की केयर के लिए कुल मिलाकर 60 दिन की छुट्टी ले सकेंगे। इनमें से 30 दिन अर्न लीव्स होंगी। 20 दिन हाफ डे और 8 दिन कैजुअल लीव होंगी। इसके अलावा दो और दिन की छुट्टी भी ली जा सकेगी। इसके लिए नियम तय किए जा चुके हैं।
सरकार की तरफ से यह जानकारी राज्यसभा में दी गई है। सांसद सुमित्रा बाल्मिक के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सेंट्रल सिविल सर्विस रूल (लीव) 1972 में छुट्टियों को लेकर साफ व्यवस्था है। इसके तहत पर्सनल रीजन्स के चलते छुट्टियां ली जा सकती हैं। इसमें एक व्यवस्था पैरेंट्स की देखभाल से जुड़ी भी है।
कैसे ले सकेंगे लीव
इस रूल के तहत 30 दिन की अर्न लीव ली जा सकती हैं। इसके अलावा 20 दिन की छुट्टी आधे दिन की होगी। 8 दिन कैजुअल लीव और 2 दिन रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे हो सकते हैं। यह छुट्टियां एक साल में कभी भी तय नियम और शर्तों के हिसाब से ली जा सकती हैं। सिंह ने कहा- निजी कारणों यानी पर्सनल रीजन्स से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रूल्स में साफ तौर पर जानकारी दी गई है।

