BJP संसदीय बोर्ड की बैठक कल: उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर लगेगी मुहर, 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख
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BJP संसदीय बोर्ड की बैठक 17 अगस्त को होगी। बैठक में PM मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत संसदीय बोर्ड के सदस्य मौजूद रहेंगे। (फाइल फोटो)
भारतीय जनता पार्टी (BJP) की संसदीय बोर्ड की बैठक 17 अगस्त को होने की संभावना है। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर पर होने वाली बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि कल ही नाम पर मुहर भी लग जाएगी। दरअसल, उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होना है, लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है।
दरअसल, 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। 74 साल के धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला देकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। धनखड़ के इस्तीफे के बाद कई तरह की राजनीतिक अटकलें भी लगाई गईं।
पीएम मोदी, नड्डा, शाह और राजनाथ सिंह होंगे शामिल
धनखड़ के इस्तीफे के बाद इलेक्शन कमीशन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया था। तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक 17 अगस्त को करने का फैसला किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य को मौजूद रहने की संभावना हैं।
इलेक्शन कमीशन ने चुनाव तारीखों का ऐलान किया
इलेक्शन कमीशन ने 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव कराने का ऐलान किया है। चुनाव संसद भवन के फर्स्ट फ्लोर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगा। उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 22 अगस्त को इनकी जांच की जाएगी और 25 अगस्त नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है।
6 अगस्त को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था
उधर, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक एलाइंस (NDA) के नेताओं ने 6 अगस्त को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें PM नरेंद्र मोदी और BJP प्रमुख जेपी नड्डा को 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए NDA के उम्मीदवार को चुने जाने का अधिकार दिया गया था।
भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन उम्मीदवार बन सकता है?
- भारत का नागरिक होना जरुरी है।
- उम्र कम से कम 35 साल होना चाहिए।
- राज्यसभा चुनाव के लिए योग्य होना।
- किसी भी संघ, राज्य सरकार, किसी लोकल ऑथोरिटी पद का फायदा नहीं उठा सकते।
- मध्यावधि चुनाव की स्थिति में निर्वाचित उम्मीदवार पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा किया हो।

