EPF रिकॉर्ड में गलत तारीख से हो सकती है परेशानी: PF ट्रांसफर या पेंशन लेने से पहले चेक करें जॉइनिंग और एग्जिट डेट, जानें सही करने का तरीका
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PF ट्रांसफर और पेंशन लेने से पहले चेक करें जॉइनिंग और एग्जिट डेट (फाइल फोटो)
बिजनेस डेस्क। EPF रिकॉर्ड में जॉइनिंग या एग्जिट डेट गलत होना एक आम गलती लग सकती है। लेकिन जब आप अपना PF ट्रांसफर, बैलेंस निकालते हैं या अपनी पेंशन सर्विस सेट करते हैं, तो परेशनी हो सकती हैं। साथ ही ये उन मेंबर के लिए बेहद जरुरी है, जो एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत आते हैं, क्योंकि पेंशन पाने के लिए सर्विस का समय बहुत जरुरी होता है। मेंबर को पेंशन पाने के लिए 10 साल तक काम करने की जरुरत होती है।

EPF में गलत डेट्स से क्या समस्या हो सकती हैं?
आपकी जॉइनिंग (DoJ) और एग्जिट डेट्स (DoE) एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का हिस्सा होती हैं, जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के लिए मेंटेन की जाती है। अगर इनमें से कोई भी डेट गलत रिकॉर्ड हो जाती है तो, सर्विस हिस्ट्री में आपके काम का समय और कॉन्ट्रिब्यूशन रिकॉर्ड सही नहीं दिखता। जब आप नौकरी बदलते हैं तो ये बेहद जरुरी होता है।
EPFO का कहना है कि ऑनलाइन PF ट्रांसफर करने के लिए पिछली नौकरी से एग्जिट डेट को अपडेट करना जरुरी होता है। अगर पिछले एम्प्लॉयर ने एग्जिट डेट रिकॉर्ड नहीं की है, तो ट्रांसफर के प्रोसेस में समस्या आ सकती है। इसके अलावा, गलत एग्जिट डेट कॉन्ट्रिब्यूशन रिकॉर्ड पर भी असर डाल सकती है। EPFO के नए इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम के मुताबिक, EPF में कॉन्ट्रिब्यूशन सिर्फ नौकरी जॉइन करने और छोडने के बीच के समय के लिए ही जमा किया जा सकता है। अगर नौकरी छोड़ने की तारीख गलत रिकॉर्ड हो जाती है तो आगे PF में कॉन्ट्रिब्यूशन करने के लिए एग्जिट डेट को सही करना पड़ता है।
EPS के लिए जॉइनिंग और एग्जिट डेट बहुत मायने रखती हैं। EPFO का पेंशन मैनुअल जॉइनिंग और एग्जिट डेट से असल सर्विस पीरियड का कैकुलेशन करता है, जिसमें नॉन-कंट्रीब्यूटरी पीरियड को भी ध्यान में रखा जाता है। जाहिर है कि मेंबर को पेंशन पाने के लिए 10 साल तक सर्विस करनी होती है।
हालांकि, गलत जॉइनिंग या एग्जिट डेट हाने पर EPF पर इंटरेस्ट मिलना बंद नहीं होता है। EPFO का कहना है कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मंथली रनिंग बैलेंस पर किया जाता है। इंटरेस्ट अमाउंट बैलेंस और अकाउंट में जमा होने वाले कॉन्ट्रिब्यूशन पर निर्भर होता है।

गलत जॉइनिंग या एग्जिट डेट को कैसे ठीक करें
कर्मचारी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड सही रखना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। वैसे EPFO ने मेंबर के लिए इस प्रोसेस को आसान बना दिया है। EPFO जनवरी 2025 में ऐलान किया था कि जिन मेंबर के UAN आधार से वेरिफाइड हैं, वो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए बिना अपना प्रोफाइल के कुछ काम जैसे- जॉइनिंग और एग्जिट डेट को खुद अपडेट कर सकते हैं। हालांकि जिन मेंबर के UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले के हैं, उन्हें एम्प्लॉयर के सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है।
EPFO के FAQ के मुताबिक, अगर नौकरी छोड़ने की तारीख (एग्जिट डेट) अपडेट नहीं है तो मेंबर नौकरी छोड़ने के 60 दिन बाद इसे खुद अपडेट कर सकता है।
- इसके लिए मेंबर को पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
- इसके बाद 'Manage > Mark Exit' पर जाना होगा।
- रिलेटेड PF अकाउंट चुनना होगा।
- इसके बाद नौकरी छोड़ने की डेट और रीजन (कारण) डालना होगा।
- साथ ही आधार-लिंक्ड OTP से ऑथेंटिकेट करना होगा।
ऐसे में एम्प्लॉयी को नौकरी छोड़ते समय ही अपनी EPF सर्विस हिस्ट्री चेक कर लेनी चाहिए। अगर किसी छोटी-सी गलती पर सालों तक ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है।
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