महाराष्ट्र-27899: स्कूलों में चॉकलेट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पर बैन; 50 मीटर के दायरे में बेचने की भी मनाही
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यह आदेश सभी स्कूलों पर लागू होंगे। (AI इमेज)
नेशनल डेस्क. महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने स्कूल कैंपस में चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य अनहेल्दी फूड पर बैन लगा दिया है।
FDA के आदेश मुताबिक, कैंपस के अंदर चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य अनहेल्थी फूड न बेचे जाए। इस आदेश का मकसद छात्रों के लिए हेल्दी फूड उपलब्ध कराना है, खाद्य सुरक्षा से जुड़े मौजूदा नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
सभी स्कूलों पर लागू होंगे नियम
FDA महाराष्ट्र के कमिश्नर तुकाराम मुंडे की ओर से जारी आदेश सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। इसमें प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और रेजिडेंशियल स्कूल, साथ ही स्टेट बोर्ड, CBSE और ICSE जैसे बोर्ड से जुड़े संस्थान भी शामिल हैं।
हेल्दी फूड को बढावा देना है
FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने कहा- इस कदम का मकसद बच्चों में हेल्दी खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना है। उन्होंने यह भी बताया कि जो चीजें स्टूडेंट्स के लिए अनहेल्दी मानी जाती हैं, उनकी लिस्ट FDA की वेबसाइट पर दी गई है।
इस आदेश में स्कूल परिसर और कैंपस के आसपास 50 मीटर के दायरे में सेचुरेटेड फेट, ट्रांस फेट, एडेड सुगर और नमक की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों की बेचना, डिसप्ले और विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिन्हें आमतौर पर HFSS (हाई फैट, चीनी और नमक) खाद्य पदार्थ कहा जाता है।
क्या-क्या बैन हुआ
FDA ने स्कूलों और आस-पास के फ़ूड आउटलेट्स को कई अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स बेचने से रोक दिया है।
- चॉकलेट
- चिप्स और पैकेज जंक फूड
- कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे पेय पदार्थ
- कैफीन ड्रिंक्स
स्कूल किस तरह के खाने को बढ़ावा देंगे?
नई गाइडलाइंस के तहत स्कूल कैंटीन और खाना सप्लाई करने वालों को निर्देश दिया गया है कि वे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे हेल्दी विकल्प शामिल करें।
स्कूल कैंपस में परोसे जाने वाले खाने,जिसमें सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाला मिड डे मील भी शामिल है, को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (ICMR-NIN) की ओर से जारी डाइट से जुड़े सुझावों का पालन करना होगा।

