शिखर धवन की पूर्व पत्नी को 5.7 करोड़ लौटाना होगा : दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुनाया, कहा- ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट का ऑडर भारत में लागू नहीं होगा
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धवन और आयशा ने अक्टूबर 2023 में ऑफिशियली तलाक लिया।
स्पोर्ट्स डेस्क. पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया गया है। दिल्ली फैमिली कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा- ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट का ऑडर भारत में लागू नहीं होगा। धवन ने तलाक के बाद उन्हें प्रॉपर्टी सेटलमेंट के तौर पर पैसे दिए थे।
कोर्ट ने कहा- ऑस्ट्रेलियन फैमिली कोर्ट के फैसले के अनुसार आयशा धवन से 16.9 करोड़ नहीं मांग सकतीं। जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने अपने ऑर्डर में कहा - भारतीय कानून के तहत प्रॉपर्टी सेटलमेंट के नियम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आते हैं। इसलिए धवन को 5.7 करोड़ वापस करने होंगे।
ऑस्ट्रेलियाई लॉ क्या कहता है
ऑस्ट्रेलियाई कानून के अनुसार, पति की पूरी जायदाद को मैरिटल पूल माना जाता है। वहां की कोर्ट ने धवन को भारत और विदेश दोनों जगह प्रॉपर्टी का 60% आयशा को देने का आदेश दिया। साथ ही धवन को प्रॉपर्टी बेचकर 8.12 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर देने को भी कहा गया था।
दिल्ली कोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली फैमिली कोर्ट ने कहा- ऑस्ट्रेलिया का फैसला एकतरफा था। आयशा भारत में सुनवाई में पेश नहीं हुईं। धवन को 82 हजार डॉलर देने के लिए मजबूर किया। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का आदेश यहां लागू नहीं होगा। 5.7 करोड़ रुपए वापस करने होंगे।

इंडियन लॉ क्या कहता है
भारत में तलाक के दौरान प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए कोई एक जैसा नियम नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 27 पति-पत्नी की जॉइंट प्रॉपर्टी के बंटवारे को कंट्रोल करता है। सेक्शन 25 में एलिमनी रूल है। पत्नी के पास स्त्रीधन (गिफ्ट, ज्वेलरी और पर्सनल सामान) का अधिकार रहता है।
2023 में तलाक
धवन और आयशा ने अक्टूबर 2023 में ऑफिशियली तलाक लिया। उनकी शादी 2011 में हुई थी। उनका रिश्ता लगभग 11 साल तक चला। आयशा की पहली शादी से 2 बेटियां हैं। धवन और आयशा का एक बेटा जोरावर है।
2024 में संन्यास
धवन ने 2010 में T20I और 2011 में ODI डेब्यू किया। उन्हें 2013 में टेस्ट टीम के लिए चुना गया। उन्होंने भारत के लिए 167 ODI, 68 T20I और 34 टेस्ट खेले। 24 सेचुरी और 55 हाफ-सेंचुरी बनाए। उन्होंने 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया।

