SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो एक और मौका: ECI ने 7 राज्यों में दोबारा फॉर्म भरने की छूट दी, BLO मदद करेंगे
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जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं, वे अब दोबारा एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे।
नेशनल डेस्क। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग (ECI) ने ऐसे वोटर्स को एक और मौका दिया है। अब वे दोबारा एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने की मांग कर सकेंगे।
यह सुविधा महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, नगालैंड और दिल्ली में दी गई है। चुनाव आयोग ने 6 नवंबर को इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को निर्देश जारी किए हैं।
इसके मुताबिक, SIR के दौरान जिन वोटर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म दिए गए थे, लेकिन बाद में उनके नाम ASDD यानी अबसेंट, शिफ्ट, डेड या डुप्लीकेट वोटर कैटेगरी में डालकर ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए, उन्हें दोबारा फॉर्म जमा करने का मौका मिलेगा।
बूथ पर फिर लगेगी नाम कटने वाले वोटर्स की लिस्ट
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि ASDD कैटेगरी में रखे गए वोटर्स की बूथवार लिस्ट दोबारा पब्लिक की जाए। ये लिस्ट संबंधित मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड, पंचायत भवनों और शहरी निकायों के दफ्तरों में लगाई जाएंगी।
इसके अलावा राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी ये लिस्ट PDF फॉर्मेट में अपलोड की जाएंगी। इनमें यह भी बताया जाएगा कि किन कारणों से वोटर का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया।

BLO घर पहुंचकर फॉर्म देंगे
चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (ERO) को ECINET डैशबोर्ड के जरिए दोबारा एन्यूमरेशन फॉर्म तैयार करने को कहा है। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) वोटर्स से संपर्क करेंगे और उन्हें फॉर्म देंगे। इसके लिए घर जाकर फॉर्म देने के साथ वाट्सएप, ईमेल और एसएमएस का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
वोटर चुनाव आयोग की वेबसाइट या ECINET ऐप से भी अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें उसी EPIC नंबर का इस्तेमाल करना होगा, जो नाम हटाए जाने से पहले उनके पास था।
घर नहीं बदला तो बताना होगा पहले फॉर्म क्यों नहीं भरा
जिन वोटर्स का एड्रेस पहले जैसा ही है, उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने के साथ एक बयान भी देना होगा कि वे पहले फॉर्म क्यों नहीं जमा कर पाए थे। ये दस्तावेज खुद या परिवार के किसी सदस्य के जरिए जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा ECINET पर ई-साइन के साथ ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी।
जो वोटर्स उसी राज्य में किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, उन्हें फॉर्म-8 भरने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें नए पते और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी के साथ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करना होगा। इसके साथ नए पते का प्रूफ भी देना होगा। यह फॉर्म संबंधित ERO या AERO के पास जमा किया जा सकेगा।
वहीं, जिन बेघर लोगों के पास पते का कोई दस्तावेज नहीं है, उनके लिए BLO की फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट को एड्रेस के सबूत के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा।
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