रेलवे ने टिकट नियमों में किया बदलाव: टिकट कैंसिल करने पर 50% तक कटेगा पैसा, 8 घंटे पर नहीं मिलेगा रिफंड
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ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। (फोटो सोर्स- कैनवा)
बिजनेस डेस्क। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। अगर आप ट्रैवल से कुछ समय पहले अपना प्लान पोस्टपोन करते हैं, तो रिफंड के तौर पर मिलने वाली रकम पहले के मुकाबले कम हो जाएगी।
नए नियमों के मुताबिक, अगर ट्रेन के प्रस्थान से 24 से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो टिकट के किराए का 25% हिस्सा काट लिया जाएगा। वहीं, ट्रेन जाने में 8 घंटे से भी कम का समय बचा है तो एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। रेलवे के ये नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच अलग-अलग चरणों में लागू कर दिए जाएंगे।
देरी से टिकट कैंसिल करने पर कितना नुकसान होगा
रेलवे ने कैंसिलेशन चार्ज को टाइम के हिसाब से तय किया है। आप ट्रेन छूटने के जितना करीब जाकर टिकट कैंसिल करेंगे, उतना ही ज्यादा पेनाल्टी लगेगी। अगर आप ट्रैवल से 24 घंटे पहले और 8 घंटे में टिकट रद्द कराते हैं, तो किराए का 50% काट लिया जाएगा। वहीं, 8 घंटे की डेडलाइन खत्म होने के बाद रिफंड की गुंजाइश नहीं बचेगी, यानी आपका पूरा पैसा डूब जाएगा।

टिकट रिफंड के नए नियमों की पूरी जानकारी
समय सीमा (ट्रेन छूटने से पहले) | कैंसिलेशन का नियम | क्या असर होगा |
72 घंटे से पहले | अधिकतम रिफंड | सिर्फ तय गया न्यूनतम चार्ज कटेगा। |
72 से 24 घंटे के बीच | स्टैंडर्ड पेनल्टी | कुल किराए का 25% हिस्सा काट लिया जाएगा। |
24 से 8 घंटे के बीच | लेट कैंसिलेशन | कुल किराए का 50% हिस्सा कटेगा। |
8 घंटे से कम समय | रिफंड नहीं मिलेगा | पैसा वापस नहीं किया जाएगा |
बुकिंग सिस्टम में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कड़े कदम
रिफंड ही नहीं बल्कि टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे ने पिछले साल से काफी सख्ती दिखाई है। 1 अक्टूबर 2025 से IRCTC की वेबसाइट या ऐप से जनरल कोटा में रिजर्वेशन करने वालों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है। बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 15 मिनट के अंदर ही यात्रियों को अपना आधार वेरिफिकेशन पूरा करना होता है।

तत्काल टिकट और एजेंटों के लिए प्रतिबंध
इससे पहले 1 जुलाई 2025 को तत्काल टिकटों के लिए भी आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया गया था। अब तत्काल टिकट सिर्फ ऑफिशियल IRCTC वेबसाइट या ऐप से बुक किए जा सकते हैं।
इसके अलावा रेलवे एजेंटों पर भी नकेल कसी गई है। अब एजेंट तत्काल विंडो खुलने के शुरुआती 30 मिनट तक कोई टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। AC क्लास के लिए सुबह 10 से 10:30 बजे तक और नॉन-AC क्लास के लिए 11 से 11:30 बजे तक एजेंट बुकिंग नहीं कर सकते।
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