अब 2 महीने बाद पूरा PF नहीं निकाल पाएंगे : सरकार ने लागू किए नए नियम, 75% तुरंत, बाकी 25% एक साल बाद मिलेगा
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बिजनेस डेस्क। अगर आपकी जॉब चली जाती है, तो अब दो महीने बाद अपने PF का पूरा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। सरकार ने 'कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026' को लागू कर दिया है, जो पुरानी स्कीम 1952 की जगह लेगी। यह नया नियम 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020' के तहत लाया गया है।
नौकरी छूटने पर कितना PF निकाल सकेंगे? (EPF Withdrawal Limit)
नए नियम के मुताबिक, नौकरी जाने के बाद EPF मेंबर्स अपने अकाउंट में जमा रकम का 75% तक निकाल सकेंगे। इस अमाउंट में सिर्फ कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन ही नहीं, बल्कि कंपनी का योगदान और ब्याज भी शामिल होगा। हालांकि खाते में बचा 25% पैसा तभी निकाला जा सकेगा। जब कर्मचारी 12 महीने तक बेरोजगार है।
पहले नियम क्या था और अब क्या बदला है?
अब तक नियम यह था कि अगर कोई कर्मचारी दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने PF खाते का पूरा फंड निकाल सकता था। अब नए नियम में यह व्यवस्था बदल दी गई है। अब पूरा PF निकालने के लिए लगातार एक साल तक बेरोजगार रहना जरूरी होगा। सरकार का मानना है कि इससे लोग अपनी रिटायरमेंट की सेविंग खत्म नहीं करेंगे और भविष्य के लिए सुरक्षित फंड बना रहेगा।
PF एडवांस (EPF Advance) निकालने के नियम हुए आसान
सरकार ने EPF से एडवांस निकालने (EPF Adavance Withdrawal) की प्रोसेस को भी आसान कर दिया है। पहले अलग-अलग जरूरतों के लिए 13 तरह की कैटेगरी थीं। हर कैटेगरी के अपने अलग नियम और नौकरी की अवधि की शर्तें थीं।
अब इन्हें घटाकर सिर्फ तीन कैटेगरी में कर दिया है। साथ ही ज्यादातर एडवांस विड्रॉल के लिए कम से कम 12 महीने की सदस्यता की एक समान शर्त तय कर दी गई है। पहले यह पीरियड अलग-अलग मामलों में 7 साल तक हो सकती थी।
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सरकार ने क्यों बदला PF का नियम?
श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, कई कर्मचारी नौकरी छूटने के बाद अपना पूरा PF निकाल लेते थे। इससे रिटायरमेंट के समय उनके पास कम सेविंग बचती थी। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, करीब 50% EPF मेंबर्स के अकाउंट में लास्ट विड्रॉल के समय 20 हजार से भी कम रकम होती है, जबकि 75% सदस्यों के खाते में 50 हजार से कम बैलेंस रहता है। इसलिए सरकार चाहती है कि कम से कम 25% रकम खाते में बनी रहे।
इन 4 मामलों में अब भी निकाल सकेंगे पूरा PF पैसा
सरकार ने साफ किया है कि यदि आप 12 महीने बेरोजगार नहीं भी हैं, तो भी कुछ विशेष परिस्थितियों में PF का पूरा बैलेंस (100% Withdrawal) एक बार में निकाला जा सकता है:
- तय उम्र पूरी होने पर रिटायरमेंट लेने पर।
- किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण डिसेबिलिटी होने पर।
- वोलंटरी रिटायरमेंट (VRS) लेने पर।
- स्थाई रूप से विदेश में बसने की स्थिति में।

