भारत पर अब 10% अमेरिकी टैरिफ: US सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुराना टैरिफ खत्म, आखिर इसके मायने क्या हैं
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ट्रम्प ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। (फाइल फोटो)
बिजनेस डेस्क। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 फरवरी) को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया। इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत पर टैरिफ 18% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। इसका मतलब न्यू 10% ग्लोबल टैरिफ भारत पर भी लागू होगा।
वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। ट्रेड डील अभी भी जारी रहेगी। व्हाइट हाउस में सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, कुछ नहीं बदलेगा। वे यानी भारत टैरिफ देता रहेगा और हम टैरिफ नहीं देंगे।
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक सज्जन व्यक्ति हैं। वे वास्तव में एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन वे अमेरिका को लेकर कहीं ज्यादा स्मार्ट थे। इसलिए हमने भारत के साथ एक डील की। अब ये एक निष्पक्ष समझौता है। हम उन्हें टैरिफ नहीं दे रहे हैं। वे हमें टैरिफ पे कर रहे हैं।
क्या न्यू 10% टैरिफ सभी देशों पर लागू होगा
ट्रम्प के नए 10% टैरिफ की घोषणा के बाद सवाल है क्या सभी देशों पर पहले का टैरिफ हटाकर 10% कर दिया जाएगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ को अमान्य घोषित किया है। इसका मतलब है कि अमेरिका ने जिन देशों पर एडिशनल टैरिफ लगाए हैं, जैसे- भारत के रूस से तेल खरीदने पर 25% एक्सट्रा ड्यूटी और चीन पर 145% तक के रीटेलिएटरी टैक्स। इन्हें अमान्य घोषित किया गया है।
इस तरह जिन भी देशों पर टैरिफ लगाया गया था वो घटकर अब केवल 10% रह जाएगा। ट्रम्प ने ये टैरिफ देशों पर दंड के तौर पर लगाए थे। कोर्ट ने कहा, ट्रम्प ने IEEPA के तहत टैरिफ लगाने के अपने कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया है। ये कानून पारंपरिक तौर से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

व्हाइट हाउस ने कहा, न्यू 10% ग्लोबल टैरिफ किसी अन्य कानूनी प्रावधान के लागू होने तक प्रभावी रहेगा। वहीं अधिकारी ने सभी अमेरिकी ट्रेड पार्टनर्स से मौजूदा व्यापार समझौतों का सख्ती से पालन करने को कहा है। साथ ही कहा कि वाशिंगटन को उम्मीद है कि सभी देश व्यापार समझौतों का पालन करेंगे।
धारा 122 के तहत लागू किया गया नया टैरिफ
नया 10% टैरिफ धारा 122 के तहत लागू किया गया है, जिसका पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये धारा अमेरिकी राष्ट्रपतियों को 150 दिनों के लिए 15% तक का शुल्क लगाने का अधिकार देती है। इसके बाद उन्हें कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। 10% की ये ड्यूटी 24 फरवरी से लागू होगी।
आखिर इसके मायने क्या…क्या करेंगे ट्रम्प…क्या भारत को हकीकत में फायदा होगा
भारत को फिलहाल कोई फायदा नहीं होगा। वजह- ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसको बड़ी आसानी से ट्रम्प सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अमेरिकी संसद में उनके पास बहुमत है और वो चीफ ऑफ द नेशन हैं। ट्रम्प ने कहा कि वे इस फैसले को पलट नहीं सकते, लेकिन उनके पास इससे निपटने के लिए कई विकल्प हैं।
ट्रम्प का 10% ग्लोबल टैरिफ
ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा- मैंने ऑवल ऑफिस में साइन कर सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। ये इसी वक्त लागू हो जाएगा। सु्प्रीम कोर्ट के जिन मेम्बर्स ने हमारे टैरिफ वसूलने के सही तरीके के खिलाफ वोट किया है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनका फैसला गलत था, लेकिन एडजस्टमेंट प्रोसेस शुरु हो गई है। अब हम पहले से ज्यादा पैसा वसूलने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी खबर पढ़ें...
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