ट्रेन में रात में फोन चार्ज नहीं कर सकेंगे: रेलवे बोर्ड ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देश दिए, पावर बैंक में ब्लास्ट के बाद फैसला
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ट्रेन में रात में करीब 6 घंटे तक के लिए फोन चार्जिंग पॉइंट बंद रहेंगे। (AI इमेज)
नई दिल्ली. ट्रेन में यात्रा करते समय रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक फोन चार्ज नहीं कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन्स को ट्रेनों में रात में मोबाइल फोन चार्जिंग पोर्ट बंद रखने का निर्देश दिया है। ये कदम ट्रेन में पावर बैंक फटने की घटना के बाद उठाया गया।
दरअसल, हाल ही में दक्षिण पूर्वी रेलवे के तहत मुंबई की एक लोकल ट्रेन में पावर बैंक चार्ज करते समय फट गया था। इससे पूरे डिब्बे में धुआं भर गया। इसके बाद 26 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में रेलवे बोर्ड ने साफ कर दिया कि इस नियम में कोई ढिलाई नहीं होगी। लेटर में में कहा गया है कि रेलवे कर्मचारियों ने निर्धारित समय के दौरान चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं किए थे, इसलिए ये हादसा हुआ।
अचानक चेकिंग भी की जाएगी
बोर्ड ने रेलवे को कर्मचारियों को निर्देश देने और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रात में 6 घंटे की अवधि के दौरान सभी कोचों में चार्जिंग पॉइंट बंद रहें। अधिकारियों और सुपरवाइजर्स को भी अचानक निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। वे ट्रेनों में जाकर चेक करेंगे कि चार्जिंग पॉइंट बंद हैं या नहीं। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि सेफ्टी रूल्स लागू करने में कोई लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।
2014 से ही है ये नियम
रेलवे ने रात में चार्जिंग पॉइंट बंद करने से जुड़ा नियम 19 जून 2014 को लागू किया था। यह कदम बेंगलुरु-हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस में लगी आग के बाद उठाया गया था। मार्च 2021 में रेलवे ने एक बार फिर इस नियम को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था।
वहीं, अब पावर बैंक में ब्लास्ट की घटना के बाद नियमों को फिर से सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे रात भर की यात्रा शुरू करने से पहले फोन और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामानों को चार्ज कर लें, क्योंकि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच चार्जिंग पॉइंट बंद रहेंगे।

