EPF से एडवांस निकालने के नियम बदले: EPFO ने बताया- मेडिकल बिल, पढ़ाई, शादी के लिए कब-कितनी बार निकाल सकेंगे पैसा
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बिजनेस डेस्क। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि EPF के पैसे को रिटायरमेंट के बाद इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कई बार इसकी जरुरत पहले भी पड़ सकती है। खास तौर पर मेडिकल इमरजेंसी, बच्चे की पढ़ाई या घर खरीदने के लिए पैसे की जरुरत पड़ जाती है। इसलिए अब EPFO ने इन कामों के लिए पैसे निकालने के नियमों को आसान बना दिया है। अब मेंबर आसानी से समझ सकते हैं कि वे अपनी सेविंग का इस्तेमाल कब और कितनी बार कर सकते हैं। EPFO ने हाल ही में एक X पोस्ट के जरिए EPF एडवांस रूल्स के बारे में जानकारी दी। EPFO ने कहा कि अब मेंबर के लिए पैसे निकालने के नियमों को समझने में आसानी हो गई है।
नए नियमों में EPF एडवांस को तीन खास कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे- किसी खास काम के लिए पैसे की जरुरत हो (एसेंशियल नीड्स), घर से जुड़ी जरुरतें हों और खास हालात के लिए। इन नियमों के मुताबिक बीमारी, पढ़ाई, शादी और घर से जुड़े खर्चों के लिए पैसा निकाला जा सकता है।

बीमारी के लिए कई बार निकाल सकते हैं EPF का पैसा
एसेंशियल नीड्स वाली कैटेगरी के तहत मेंबर अपने या परिवार के एलिजिबल मेंबर के इलाज के लिए EPF एडवांस ले सकते हैं। बीमारी के लिए EPF एडवांस निकालने को लेकर कोई लिमिट तय नहीं की गई है। यानी मेंबर कितनी बार भी PF अकाउंट से एडवांस पैसा निकाल सकता है। हालांकि, शर्तों को भी पूरा करना जरुरी है।
आसान शब्दों में कहें तो जिन मेंबर को मेडिकल खर्च के लिए बार-बार पैसों की जरुरत पड़ती है, वे बिना किसी लिमिट के एडवांस फैसिलिटी के जरिए अपनी EPF सेविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पढाई के लिए 10 बार निकाल सकते हैं पैसा
EPF मेंबर अपनी या परिवार के एलिजिबल मेंबर की पढ़ाई से जुड़े खर्चे के लिए भी PF अकाउंट से एडवांस पैसा निकाल सकता है। नए नियमों के मुताबिक, मेंबर पढ़ाई से जुड़े खर्चों के लिए 10 बार तक पैसे निकाल सकते हैं।
शादी के लिए 5 बार तक निकाल सकते हैं पैसा
शादी से जुड़े खर्चे भी एसेंशियल नीड्स की कैटैगरी में आते हैं। मेंबर शादी से जुड़े खर्चों के लिए 5 बार तक एडवांस पैसा निकाल सकता है। इसमें मेंबर और परिवार के एलिजिबल मेंबर को शामिल किया गया है।
घर से जुड़ी जरूरतों के लिए भी निकाल सकते हैं पैसा
दूसरी कैटेगरी में घर से जुड़ी जरूरतें आती हैं। मेंबर फ्लैट या जमीन खरीदने के लिए, घर बनाने, होम लोन चुकाने और घर का रेनोवेशन, अलट्रेशन या इम्प्रूवमेंट जैसे कामों को कराने के लिए PF अकाउंट से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। घर से जुड़े इन कामों के लिए मेंबर 5 बार तक एडवांस पैसा निकाल सकता है।

खास हालातों के लिए
तीसरी कैटेगरी में खास हालात शामिल किए गए हैं। मेंबर 1 साल में 2 बार तक इस नियम का फायदा उठा सकता है। नए नियमों के मुताबिक पैसे निकालने का एक कॉमन तरीका है। मेंबर अपने EPF बैलेंस का 75% निकाल सकते हैं। वहीं 25% रकम जमा रखनी होगी। इसके लिए शर्तों को पूरा करना भी जरुरी है।
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