EPFO में KYC अपडेट करना अनिवार्य: नहीं करने पर फंड विड्रॉल और ट्रांसफर अटक सकता है; जानें ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करेंगे
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बिना वैलिड KYC के ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। (AI इमेज)
बिजनेस डेस्क। नौकरी करने वाले लोगों के लिए EPF (एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड) एक सिक्योर रिटायरमेंट फंड है। इस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए तीसरे साल भी 8.25% के इंटरेस्ट रेट को मंजूरी दी है। लेकिन अगर आप अपने PF अकाउंट से पैसे निकालना, बैलेंस चेक करना या नौकरी बदलने पर फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए KYC अपडेट होना मैंडेटरी है।
EPFO ने साफ कर दिया है कि बिना वैलिड KYC के ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे तो यह काम एंप्लॉयर की तरफ से किया जाता है, लेकिन सब्सक्राइबर्स खुद भी EPFO के ऑफिशियल मेंबर पोर्टल या UMANG ऐप का यूज करके अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं।
KYC के लिए क्या-क्या जरूरी है
KYC अपडेट करने के लिए आपके पास नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स होनी चाहिए...
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना मैंडेटरी है)
- पैन कार्ड
- बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड
- EPFO पोर्टल पर एक्टिव UAN और पासवर्ड
EPFO पोर्टल पर KYC अपडेट करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस देखें
स्टेप 1: पोर्टल पर लॉगिन करें
सबसे पहले EPFO के ऑफिशियल मेंबर पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं और अपने UAN, पासवर्ड से लॉगिन करें।
स्टेप 2: प्रोफाइल स्टेटस चेक करें
स्क्रीन के टॉप-लेफ्ट में प्रोफाइल इंफॉर्मेशन देखें। अगर आधार, पैन या बैंक डिटेल्स के आगे नॉट अवेलेबल लिखा है, तो इन्हें अपडेट करने की जरूरत है।
स्टेप 3: मैनेज मेन्यू में जाएं
ऊपर दिए गए मेन मेन्यू में जाएं और मैनेज पर क्लिक करके KYC के ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 4: आधार अपडेट करें
आधार ऑप्शन को चुनें। आधार कार्ड पर लिखे नाम के मुताबिक अपना नाम और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। डिस्क्लेमर एक्सेप्ट करके सेव पर क्लिक करें और आधार से लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें।
स्टेप 5: बैंक अकाउंट जोड़ें
दोबारा मैनेज पर क्लिक करके KYC में जाएं और बैंक ऑप्शन चुनें। अपना बैंक अकाउंट नंबर डालें, उसे री-कन्फर्म करें और ब्रांच का सही IFSC कोड डालकर वेरिफाई IFSC पर क्लिक करें। इसके बाद OTP वेरिफिकेशन पूरा करें।
स्टेप 6: पैन कार्ड लिंक करें
पैन ऑप्शन चुनें, 10 अंकों का पैन नंबर और कार्ड पर नाम सही से भरें। डिस्क्लेमर पर टिक करके इसे भी आधार OTP से वेरिफाई करें।

वेरिफिकेशन और अप्रूवल
सबमिट करने के बाद बैंक KYC सबसे पहले बैंक ब्रांच के पास ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाती है। बैंक से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इसका स्टेटस बदलकर पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग हो जाता है। कंपनी जब इसे (HR/Employer) डिजिटल सिग्नेचर के जरिए अप्रूव कर देती है, तो यह ‘डिजिटली अप्रूव्ड KYC’ सेक्शन में दिखने लगता है। और आपके फोन पर SMS भी आ जाता है। नॉर्मली इस प्रोसेस में 7 से 10 वर्किंग डेज लगते हैं। अगर लंबे टाइम तक स्टेटस पेंडिंग रहे, तो अपनी कंपनी के HR डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए।
KYC के बाद ई-नॉमिनेशन
KYC अप्रूव होने के बाद अपने PF अकाउंट में नॉमिनी का नाम ऐड करना भी मैंडेटरी है। इसके बिना भी कई ऑनलाइन सर्विसेज अटक सकती हैं।
- पोर्टल में Manage पर क्लिक करके E-Nomination पर क्लिक करें।
- अपनी प्रोफाइल में जाकर 100 KB से कम साइज की फोटो और एड्रेस अपडेट करें।
- इसके बाद ऐड फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करके परिवार के सदस्यों पति/पत्नी, बच्चे या डिपेंडेंट्स की आधार डिटेल्स, फोटो और शेयर परसेंटेज दर्ज करें।
- लास्ट में ‘ई-साइन’ पर क्लिक करके आधार OTP के जरिए डिजिटल सिग्नेचर पूरा करें। ई-साइन पूरा होते ही नॉमिनेशन EPFO के रिकॉर्ड में सक्सेसफुली दर्ज हो जाएगा।

