जबलपुर में एक ही कैंपस में स्कूल और शराब दुकान का संचालन: छात्राओं पर कमेंट्स के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, अदालत ने शासन से मांगा जवाब
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जबलपुर में एक ही कैंपस में स्कूल और शराब दुकान का संचालन
जबलपुर। स्कूल की घंटी के साथ शराब दुकान के बाहर लगती भीड़, गाली गलौज और छात्राओं पर अभद्र टिप्पणियां। यह स्थिति किसी सुनसान सड़क की नहीं बल्कि जबलपुर के संजीवनी नगर स्थित एक ही कैंपस की बताई जा रही है जहां एक ओर स्कूल संचालित हो रहा है तो दूसरी ओर शराब दुकान चल रही है। इस व्यवस्था को लेकर अब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। संजीवनी बिल्डिंग कैंपस में संचालित संस्कार निकेतन पब्लिक स्कूल और शराब दुकान की मौजूदगी को लेकर स्थानीय निवासी व याचिकाकर्ता अजय पटेल ने पहले पुलिस, आबकारी विभाग, शिक्षा विभाग और कलेक्टर से शिकायत की थी। आरोप है कि शिकायतों के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्कूल और शराब दुकान के एक ही परिसर में संचालन तथा नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया।
मौके पर दिखी स्कूल और शराब दुकान की एक ही परिसर में मौजूदगी
मामले की पड़ताल के दौरान संजीवनी कैंपस में एक हिस्से में शराब दुकान और दूसरे हिस्से में संस्कार निकेतन पब्लिक स्कूल संचालित होता मिला। शराब दुकान के आसपास गंदगी और वाहनों की भीड़ भी नजर आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकान के सामने खाने पीने की सामग्री भी बेची जाती है जिसके चलते वहां लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। कई बार इस वजह से जाम की स्थिति बनती है। इसी रास्ते से स्कूली बच्चों को रोजाना गुजरना पड़ता है।
छात्राओं पर कमेंट और खाली बोतलें फेंकने के आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि शराब दुकान के सामने खुले में शराब पी जाती है। नशे में लोग गाली गलौज करते हैं और स्कूल आने जाने वाली छात्राओं पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। इतना ही नहीं खाली शराब की बोतलें स्कूल की तरफ फेंके जाने की शिकायत भी सामने आई है। इससे विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्कूल के शैक्षणिक माहौल पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने अदालत को बताया कि संजीवनी कैंपस में करीब 20 साल से स्कूल संचालित है। जबकि इसी भवन का एक हिस्सा किराए पर शराब दुकान के लिए दिया गया है। उन्होंने अदालत के सामने स्कूल के विद्यार्थियों को होने वाली परेशानियों और शराब दुकान के आसपास की स्थिति का मुद्दा उठाया। मामले में हाईकोर्ट ने सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही कलेक्टर को 23 मार्च 2026 को दिए गए आवेदन पर अगली सुनवाई से पहले निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को निर्धारित है।
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अजय पटेल, याचिकाकर्ता
सुरेंद्र वर्मा, अधिवक्ता

