इंदौर में फायर सेफ्टी पर नगर निगम की सख्ती: 15 बिल्डिंग सील, 2 प्रतिष्ठानों पर चालानी कार्रवाई; रूफटॉप कैफे और बेसमेंट पर विशेष नजर
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फायर सेफ्टी नियमों के पालन को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 15 बिल्डिंग को सील किया।
इंदौर। शहर में फायर सेफ्टी नियमों के पालन को लेकर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 15 बिल्डिंगों को सील कर दिया गया, जबकि 2 प्रतिष्ठानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई।
फायर सेफ्टी उपकरण और इमरजेंसी एग्जिट की जांच
नगर निगम की टीम ने अलग-अलग प्रतिष्ठानों में पहुंचकर फायर सेफ्टी उपकरण, अग्निशमन व्यवस्था और आपातकालीन निकासी मार्गों की जांच की। इसके साथ ही बेसमेंट और रूफटॉप का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने यह भी जांच की कि संबंधित भवन का उपयोग उसकी स्वीकृत बिल्डिंग परमिशन के अनुसार किया जा रहा है या नहीं। फायर सेफ्टी नियमों और सुरक्षा मानकों में खामी मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
कई होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जांच के दायरे में
नगर निगम की कार्रवाई के दौरान जीपी होटल, होटल अर्बन नेक्स्ट, होटल द ग्रैंड क्रिस्टा और हाउस ऑफ माल्ट सहित कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वहां मौजूद फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं और सुरक्षा मानकों की जांच की गई।
रूफटॉप कैफे और बेसमेंट पर विशेष नजर
नगर निगम की टीम ने रूफटॉप कैफे और बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर भी विशेष जांच की। अधिकारियों ने फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता, उनकी स्थिति और आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने की व्यवस्था को देखा।
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निगम का कहना है कि लोगों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
मुख्य बातें
- 15 बिल्डिंग सील
- 2 प्रतिष्ठानों पर चालानी कार्रवाई
- होटल-रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी जांच
- रूफटॉप और बेसमेंट की भी जांच
- बिल्डिंग परमिशन के मुताबिक उपयोग की जांच
- नियमों का उल्लंघन मिलने पर आगे भी कार्रवाई
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