गुना में प्रतिबंधित कार्बाइड गन के खिलाफ प्रशासन सख्त: कलेक्टर के आदेश पर धारा 163 लागू, 4 दुकानों में छापेमारी, 276 गन जब्त, फेवरेट दुकान सील
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दुकानों पर छापेमारी में बड़ी संख्या में गन जब्त
गुना। दीपावली से पहले प्रतिबंधित कार्बाइड गन और तेज धमाके करने वाले उपकरणों के खिलाफ गुना में प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने रविवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में कार्बाइड गन और अन्य अवैध विस्फोटक उपकरणों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। आदेश के कुछ ही घंटे बाद तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर करीब 276 कार्बाइड गन जब्त कीं। बजरंगगढ़ रोड स्थित फेवरेट दुकान को सील कर दिया गया, जबकि एक दुकान से अवैध आतिशबाजी भी जब्त की गई।
चार दुकानों पर छापेमारी, बड़ी संख्या में गन जब्त
प्रशासन की कार्रवाई के दौरान बजरंगगढ़ रोड स्थित फेवरेट दुकान से करीब 200 कार्बाइड गन जब्त की गईं। जाटपुरा क्षेत्र की एक दुकान से लगभग 45 गन बरामद हुईं, जबकि देर शाम सकतपुर रोड से करीब 29 कार्बाइड गन जब्त की गईं। प्रशासन ने फेवरेट दुकान को सील कर दिया है। चार दुकानों पर की गई छापेमारी में कार्बाइड गन और अन्य सामग्री की बरामदगी के बाद प्रशासन ने इन उपकरणों की बिक्री और भंडारण पर निगरानी बढ़ा दी है।
तेज धमाके वाले उपकरणों से हादसों का खतरा
दीपावली के दौरान तेज आवाज पैदा करने वाले देसी उपकरणों का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है। पहले पोटाश जैसे रासायनिक पदार्थों से गचकुंडी तैयार कर धमाके किए जाते थे। पिछले कुछ वर्षों में बंदूक जैसी दिखने वाली कार्बाइड गन का चलन बढ़ा है। कार्बाइड गन में कैल्शियम कार्बाइड की रासायनिक प्रक्रिया से गैस बनती है, जिसे प्रज्वलित करने पर तेज आवाज पैदा होती है। ऐसे उपकरणों में दबाव बढ़ने या निर्माण में खामी होने पर इनके फटने का खतरा रहता है। इससे हाथ, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लग सकती है।
कलेक्टर के आदेश के बाद कार्रवाई तेज
कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के आदेश के तहत कार्बाइड और अन्य पदार्थों से विस्फोट या तीव्र ध्वनि पैदा करने वाले अवैध उपकरणों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाई गई है। प्रशासन का उद्देश्य दीपावली के दौरान संभावित हादसों को रोकना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आदेश जारी होने के बाद शुरू हुई कार्रवाई में चार दुकानों पर छापेमारी की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित उपकरणों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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मयंक तिवारी, तहसीलदार
राजकुमार शर्मा, थाना प्रभारी

