भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्बाइड गन पर कलेक्टर ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध, : उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई,कैल्शियम कार्बाइड की बिक्री पर भी रखी जाए
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भोपाल के शहरी क्षेत्र के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी कार्बाइड गन पर प्रतिबंध,कलेक्टर ने जारी किया आदेश।
भोपाल। शहरी क्षेत्र में कार्बाइड गन पर प्रतिबंध लगने के बाद कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने ग्रामीण क्षेत्र में भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक सुरक्षा, मानव जीवन की रक्षा तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत भोपाल जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की राजस्व सीमाओं में कार्बाइड गन तथा कैल्शियम कार्बाइड एवं पानी की रासायनिक अभिक्रिया से गैस उत्पन्न कर धमाका करने वाले अन्य समान प्रकृति के उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्बाइड गन और इस प्रकार के अन्य उपकरणों के निर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, प्रदर्शन एवं परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा। यह कदम खतरनाक उपकरणों के उपयोग से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोकने तथा आम नागरिकों, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कैल्शियम कार्बाइड की बिक्री के लिए नियम तय
आदेश में कैल्शियम कार्बाइड की बिक्री को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विक्रय केवल वैध कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए ही किया जा सकेगा। बच्चों, आम व्यक्तियों अथवा अन्य गैर-अधिकृत उद्देश्यों के लिए इसकी बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। कैल्शियम कार्बाइड बेचने वाले दुकानदारों को खरीदार का नाम, पता, खरीदी गई मात्रा तथा उपयोग का उद्देश्य सहित संपूर्ण विवरण का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से संधारित करना होगा।
अभिभावकों और ग्राम पंचायतों से सहयोग से होगी अपील
जिला दण्डाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के अभिभावकों, दुकानदारों, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों से अपेक्षा की है कि वे बच्चों को कार्बाइड गन जैसे खतरनाक उपकरणों के उपयोग से रोकें और जनसुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। उन्होंने गांव में ग्राम पंचायत को भी कहा कि वह ग्रामीणों से आदेश का पालन करने की अपील करें। यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश लोक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है।
देहात पुलिस ने भी की उपयोग नहीं करने की अपील
आदेश जारी होने के बाद भोपाल देहात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि कार्बाइड गन एवं अन्य प्रतिबंधित उपकरणों का उपयोग न करें। अभिभावक बच्चों को ऐसे उपकरणों से दूर रखें तथा विक्रेता प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें। प्रतिबंधित उपकरणों के अवैध निर्माण, विक्रय अथवा उपयोग की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 में लागू वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भोपाल देहात पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि जनसुरक्षा एवं लोकशांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन करें तथा सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करें।

