पाकिस्तान मनाएगा 1973 के संविधान की 50वीं वर्षगांठ
इस्लामाबाद, दुनिया। भारत के पड़ोसी और दुशमन देश मानें जाने वाले पाकिस्तान (Pakistan) अब 1973 के संविधान की 50वीं वर्षगांठ (50th Anniversary of the 1973 Constitution) मनाने जा रहा है। इस मौके की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय संसद के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, 'देश के संविधान की 50वीं स्वर्ण जयंती उत्साह और जोश के साथ मनायी जायेगी।
राष्ट्रीय संसद के अध्यक्ष अशरफ ने दी जानकारी :
दरअसल, पाकिस्तान में इस साल 1973 के संविधान की 50वीं वर्षगांठ मनाई जाने वाली है। राष्ट्रीय संसद के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ ने गुरुवार को इस बारे मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि, 'जिस इमारत में तत्कालीन राष्ट्रीय संसद की बैठक हुई थी और 1973 में संविधान पारित किया गया था, उसे सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाएगा। संविधान के पारित होने की ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में 10 अप्रैल को संसद का संयुक्त सत्र भी इसी भवन में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के संसदीय और संवैधानिक इतिहास को दर्शाने के लिए एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा।
नेशनल असेंबली द्वारा अनुमोदित किया :
राष्ट्रीय संसद के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ ने आगे कहा कि इस अवसर पर इस्लामाबाद में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और दुनिया भर से पाकिस्तानी मूल के सांसदों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के संविधान को 10 अप्रैल 1973 को इसकी नेशनल असेंबली द्वारा अनुमोदित किया गया था और 14 अगस्त 1973 को इसकी पुष्टि की गई थी।
पाकिस्तान का संविधान :
जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान के लिए संविधान लाने का विधेयक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पार्टी ने 2 फरवरी 1973 को विधानसभा में पेश किया था। इसके बाद असेंबली द्वारा 10 अप्रैल, 1973 को इस विधेयक को पारित किया गया और इसे 12 अप्रैल, 1973 को कार्यवाहक राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस बिधेयक का समर्थन दिया। इसके बाद यह संविधान 14 अगस्त, 1973 को लागू हुआ।
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