तोशखाना मामला : इमरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
इस्लामाबाद, पाकिस्तान। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के आदेश के खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट (एससी) का दरवाजा खटखटाया।
आईएचसी ने शुक्रवार को, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, आज इमरान खान के वकील एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने आईएचसी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक औपचारिक आवेदन दायर किया, याचिका के साथ एक डायरी नंबर भी संलग्न किया।
अपनी अपील में, पीटीआई अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करने के लिए तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्हें चार अगस्त को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर की अदालत में फिर से पेश होने का निर्देश दिया गया था।
अपनी याचिकाओं पर आईएचसी के फैसले के बाद, श्री खान ने आज दायर नई याचिका में किए गए अन्य अनुरोधों के अलावा मुकदमे पर स्थगन आदेश जारी करने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया। उन्होंने अनुरोध किया कि नई याचिका पर फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई करने से रोका जाए। याचिका में तर्क दिया गया कि ट्रायल जज ने ‘ अनुचित तरीके से और जल्दबाजी में’ तोशखाना मामले को बहस योग्य घोषित कर दिया था, और आईएचसी ने मामले को जज दिलावर को वापस भेजकर कानूनी त्रुटि की।
याचिका में सवाल उठाया गया, ‘जिस न्यायाधीश ने किसी मामले को विचारणीय घोषित कर दिया है, वह उसकी स्वतंत्र रूप से दोबारा सुनवाई कैसे कर सकता है,’। यह घोषणा करते हुए कि आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने नवीनतम आदेश में याचिकाकर्ता को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तोशखाना मामले में मुकदमे की कार्रवाई के खिलाफ श्री खान की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने उक्त याचिका वापस ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया,“ ट्रायल कोर्ट उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले तक तोशखाना मामले पर फैसला नहीं कर सकता।”इस सप्ताह की शुरुआत में, शीर्ष अदालत ने श्री खान को यह कहते हुए मना कर दिया था कि वह आईएचसी के फैसले का इंतजार करें।
उन्होंने बुधवार को कहा था, “हमारा मानना है कि हाई कोर्ट हमसे बेहतर आदेश जारी कर सकता है। संभव है कि वह कल सुनवाई रोकने का आदेश दे देगा।”
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