पाकिस्तान की संसद ने बदला आजीवन अयोग्यता कानून
पाकिस्तान की संसद ने बदला आजीवन अयोग्यता कानूनSyed Dabeer Hussain - RE

पाकिस्तान की संसद ने बदला आजीवन अयोग्यता कानून, जानिए किसको होगा इसका फायदा?

नवाज शरीफ साल 2019 से ही पाकिस्तान से दूर लंदन में रह रहे हैं। हालांकि अब उम्मीद लगाई जा रही है कि नवाज शरीफ एक बार फिर से पाकिस्तान लौट सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं।
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राज एक्सप्रेस। पाकिस्तान में इस समय कई पार्टियों के गठबंधन की सरकार है और इस सरकार का नेतृत्व पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज कर रही है। नवाज शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। वहीं नवाज शरीफ साल 2019 से ही पाकिस्तान से दूर लंदन में रह रहे हैं। हालांकि अब उम्मीद लगाई जा रही है कि नवाज शरीफ एक बार फिर से पाकिस्तान लौट सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान की संसद ने आजीवन अयोग्यता वाला कानून खत्म कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान में आजीवन अयोग्यता कानून क्या था और इसके खत्म होने से नवाज शरीफ को क्या फायदा होगा।

क्या था कानून?

दरअसल पाकिस्तान में सांसदों की योग्यता और अयोग्यता को लेकर कानून बना हुआ है। इस कानून के तहत किसी भी नेता को आजीवन सार्वजानिक पद संभालने के लिए अयोग्य करार दिया जा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में दोषी करार देते हुए आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी।

नए बिल में क्या प्रावधान

पाकिस्तान के दोनों सदनों ने नए बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह बिल कानून बन जाएगा। इस बिल के तहत अब किसी भी व्यक्ति को आजीवन अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है। बिल में अयोग्य करार देने की सीमा आजीवन से घटाकर 5 साल कर दी गई है।

नवाज शरीफ को होगा फायदा-

बिल के कानून में बदलने के सबसे बड़ा फायदा नवाज शरीफ सहित उन नेताओं को होगा, जिनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा हुआ है। बिल के कानून बनते ही नवाज शरीफ के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ़ हो जाएगा। पाकिस्तान में इस साल अक्टूबर में चुनाव होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि नवाज शरीफ उससे पहले वापस पाकिस्तान लौट सकते हैं।

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