इमरान को 25 जून तक अग्रिम जमानत मिली
इस्लामाबाद। पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) ने गुरुवार को पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को 15 दिनों के लिए अग्रिम जमानत दे दी। श्री इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ 25 मई को पार्टी के आजादी मार्च के दौरान विभिन्न थानों में 14 मामले दर्ज किये गये थे।
श्री इमरान खान (Imran Khan) ने अचानक अपना मार्च रद्द कर दिया था। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजधानी इस्लामाबाद में कई स्थानों पर आगजनी और तोड़फोड़ भी की थी। जिसके चलते श्री इमरान खान (Imran Khan) और पार्टी के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किये गये। गुरुवार को श्री इमरान खान (Imran Khan) के अधिवक्ता ने पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) में न्यायाधीश कैसर रशीद के समक्ष याचिका दायर की थी। इस पर न्यायाधीश ने 25 जून तक उनकी जमानत स्वीकार कर इसे इस्लामाबाद के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय में भेज दिया।
जिला एवं सत्र न्यायालय ने 50 हजार रुपये के मुचलके के साथ उनकी जमानत स्वीकार करते हुये 25 जून को अदालत में उपस्थित होने का आदेश सुनाया है। अपनी जमानत याचिका में श्री इमरान खान (Imran Khan) ने तर्क दिया कि 25 जून को उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। साथ ही यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी रैली पर अत्यधिक बल प्रयोग पर संज्ञान लिया है।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।