हाइलाइट्स :
कैपिटल हिंसा मामला 6 जनवरी साल 2021 का है।
ट्रम्प इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।
मतदाताओं के एक समूह द्वारा लाया गया था मामला।
अमेरिका। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2024 में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यह फैसला अमीरिका के कोलोराडो न्यायालय (Colorado Court) द्वारा दिया गया है। कोर्ट में कैपिटल हिल हिंसा मामले पर सुनवाई चल रही थी। इसी मामले मैं सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी संविधान (US Constitution) के 14 वें संशोधन की धारा 3 के तहत अयोग्य ठहराया गया है। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी उम्मीदवार को इस धारा के तहत राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया है।
यह कैपिटल हिंसा मामला 6 जनवरी साल 2021का है। अदालत ने पाया की इस हिंसा के लिए डोनाल्ड ट्रम्प भी जिम्मेदार थे। इसी फैसले के तहत अब डोनाल्ड ट्रम्प न चुनाव लड़ सकेंगे न मतदान कर सकेंगे। यह फैसला कोलोराडो में ही लागू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि, ट्रम्प इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का रुख कर सकते हैं।
यह मामला वाशिंगटन में सिटीजन्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स समूह (Citizens for Responsibility and Ethics Group) द्वारा सहायता प्राप्त कोलोराडो मतदाताओं के एक समूह द्वारा लाया गया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि ट्रम्प को राष्ट्रपति सत्ता के हस्तांतरण में बाधा डालने के असफल प्रयास में अपने समर्थकों को कैपिटल पर हमला करने के लिए उकसाने के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।