हाइलाइट्स :
सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप को राहत !
2024 में होने है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव।
चुनाव से पहले कानूनी लड़ाई लड़ रहे ट्रंप।
राज एक्सप्रेस। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कोलोराडो कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कोलोराडो कोर्ट के उस फैसले को पलटने का अनुरोध किया है जिसमें उन्हें 2024 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बताया गया था। डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत अयोग्य ठहराया गया था।
दरअसल अमीरिका के कोलोराडो न्यायालय (Colorado Court) द्वारा कैपिटल हिल हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया गया था। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी संविधान (US Constitution) के 14 वें संशोधन की धारा 3 के तहत अयोग्य ठहरा दिया था। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब किसी उम्मीदवार को इस धारा के तहत राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया।
यह कैपिटल हिंसा मामला 6 जनवरी साल 2021का है। कोलोराडो अदालत ने पाया की इस हिंसा के लिए डोनाल्ड ट्रम्प भी जिम्मेदार थे। इसी फैसले के तहत अब डोनाल्ड ट्रम्प न चुनाव लड़ सकेंगे न मतदान कर सकेंगे।
कोलोराडो न्यायालय में यह मामला वाशिंगटन में सिटीजन्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स समूह (Citizens for Responsibility and Ethics Group) द्वारा सहायता प्राप्त कोलोराडो मतदाताओं के एक समूह द्वारा लाया गया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि ट्रम्प को राष्ट्रपति सत्ता के हस्तांतरण में बाधा डालने के असफल प्रयास में अपने समर्थकों को कैपिटल पर हमला करने के लिए उकसाने के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।
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