Rakesh Tikait and OP Rajbhar
Rakesh Tikait and OP Rajbhar Social Media

आशीष मिश्रा की बेल रद्द होने पर राकेश टिकैत और OP राजभर ने दी प्रतिक्रिया, कही यह बात

लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। अब इसपर नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) और ओपी राजभर (OP Rajbhar) की प्रतिक्रिया आई है।
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राज एक्सप्रेस। लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है। अब इसपर भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) और SBSP के अध्यक्ष ओपी राजभर (OP Rajbhar) की प्रतिक्रिया सामने आई है। टिकैत तथा राजभर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भरोसा जताया है कि, लखीमपुर खीरी के मृत किसानों के परिवारीजन को अब न्याय मिलेगा।

राकेश टिकैत ने कही यह बात:

लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि, "यूपी सरकार ने इस मामले पर जो तथ्य थे उसे सामने नहीं रखा था, इसलिए उन्हें (आशीष मिश्रा) जमानत मिली थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द की है। उम्मीद है कि, आने वाले समय में किसानों को न्याय मिलेगा।"

OP राजभर ने कही यह बात:

वहीं आशीष मिश्रा की बेल खारिज होने पर SBSP के अध्यक्ष ओपी राजभर ने बातचीत के दौरान कहा कि, "मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि 8 लोगों की हत्या मामले में जमानत मिलना अन्याय है। किसानों को तभी न्याय मिलेगा जब दोषी को सज़ा मिलेगी।"

वहीं लखीमपुर खीरी की हिंसा में मृत पत्रकार रमन कश्यप के भाई ने भी कोर्ट के फैसले को मील का पत्थर बताया। पवन कश्यप ने कहा कि, "मैं न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। मैं वकीलों को भी मामले को मजबूती से रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। आज न्यायपालिका पर हमारा भरोसा और बढ़ गया है।"

शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट कर कही यह बात:

वहीं शिवपाल सिंह यादव ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इस मामले पर कहा कि, "इसलिए सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय की असंदिग्ध स्वतंत्रता, निष्पक्षता और स्वायत्तता को नमन। भारत की न्याय व्यवस्था उम्मीद की एक किरण है।"

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे एवं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, पीड़ित पक्ष की सुनवाई ठीक से नहीं हुई है और जमानत देने में जल्दबाजी की।

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