पी.चिदंबरम को मिली 107 दिन बाद जेल से राहत

INX मीडिया घोटाले के मामले पर कोर्ट ने पी.चिदंबरम को 107 दिन जेल में रहने के बाद कुछ राहत की खबर दी है। पी.चिदंबरम पहले भी कई बार जमानत याचिका लगा चुके थे, जिसे हर बार ख़ारिज कर दिया गया था।
P. Chidambaram Bail
P. Chidambaram BailKavita Singh Rathore -RE
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हाइलाइट्स :

  • पी.चिदंबरम 107 दिन रहे जेल में

  • INX मीडिया घोटाले का था, मामला

  • पी.चिदंबरम को मिली जेल से राहत

  • कई बार हुई थी, जमानत याचिका ख़ारिज

राज एक्सप्रेस। कुछ समय पहले काफी चर्चा में रहे INX मीडिया घोटाले के दोषी पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को काफी जद्दोजहद करने और कई बार जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद फ़ाईनली जमानत मिल गई है। चिदंबरम 107 दिन जेल में रहे, इस दौरान उनका स्वास्थ्य कई बार ख़राब होने की खबरें भी आईं, यहाँ तक की वजन घटने की भी बात उन्होंने बताई, लेकिन इन सब के बाद भी उन्हें जमानत नहीं मिली थी, लेकिन अब उन्हें कोर्ट ने जमानत दे कर राहत की खबर दी है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था आदेश ख़ारिज :

जानकारी के लिए बता दें कि, INX मीडिया घोटाले के मामले में कोर्ट ने 5 सितंबर को पी.चिदंबरम को जेल भेजने का फैसला सुनाया था। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट कीबात को ख़ारिज कर दिया और उन्हें जेल में रहने के ही आदेश दे दिए थे। इसके बाद से चिदंबरम लगातार अपनी जमानत के लिए याचिका दायर करते रहे। अब लगातार 107 दिन तक जेल में रहने के बाद पी.चिदंबरम जेल से बाहर आएँगे।

सुप्रीम कोर्ट की शर्ते :

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम को जेल से राहत देते हुए जमानत दे दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह जमानत कुछ शर्तो पर दी है। यह शर्ते है -

  • पी. चिदंबरम बिना सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लिए देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं।

  • चिदंबरम जेल से निकलने के बाद इस मामले के किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे।

  • इस मामले पर चल रहे मुकदमे पर बयानबाज़ी नहीं करेंगे।

  • INX मीडिया मामले में किसी को भी कोई इंटरव्यू नहीं देंगे।

  • पी. चिदंबरम 2 लाख का निजी बांड देंगे।

क्या था मामला :

2007 में जब पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे, उस समय उन्होंने पीटर मुखर्जी और इन्द्राणी मुखर्जी की टीवी कंपनी INX मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) से 305 करोड़ का विदेशी फंड दिलवाया था, जबकि उन्हें अनुमति सिर्फ 5 करोड़ के निवेश की ही मिली थी। INX मीडिया ने इस निवेश के लिए पी. चिदंबरम के बेटे कार्तिक चिदंबरम का सहारा लिया। INX मीडिया मामले के ख़िलाफ पहली बार 15 मई 2017 को CBI द्वारा FIR दर्ज की गई थी। इस मामले पर ED ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया और जांचपड़ताल के बाद पी. चिदंबरम को जेल तक पहुंचाया था, लेकिन फ़िलहाल उन्हें जमानत मिल गई है।

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