PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती
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Gyanvapi फैसले पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान- कोर्ट भाजपा के नरेटिव को आगे बढ़ा रही है

ज्ञानवापी-श्रंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला और सत्र अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। अब अदालत के फैसले पर अब PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने प्रतिक्रिया दी है।
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राज एक्सप्रेस। ज्ञानवापी-श्रंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला और सत्र अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है और मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष की तरफ से खुशी जाहिर की गई थी, वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पर ऐतराज जताया था। अब अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

महबूबा मुफ्ती ने कही यह बात:

PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस बारे में कहा कि, "कोर्ट के ज्ञानवापी के निर्णय पर मुझे अफसोस है, क्योंकि कोर्ट अपने फैसलों को नहीं मान रही, जिसमें उन्होंने 1947 के बाद सारे धार्मिक जगहों की यथास्थिति को बनाए रखने के लिए कहा था। कोर्ट भाजपा के नरेटिव को आगे बढ़ा रही है।"

वहीं, गुलाम नबी आजाद के 370 को लेकर दिए गए बयान पर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि, "यही भाजपा नागालैंड में अलग संविधान और झंडा दे रही है और उन लोगों से बात कर रही है, जिन लोगों ने फौजी गाड़ी को उड़ाया था और हमारे 18 जवान शहिद हुए थे। मेरा मानना है कि (गुलाम नबी) आजाद जी की अपनी राय है।"

महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कही यह बात:

इससे पहले भी ज्ञानवापी श्रृगांर गौरी विवाद को लेकर जिला अदालत के फैसले के बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर अपनी आपत्ति जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि, पूजा स्थल अधिनियम के बावजूद ज्ञानवापी पर अदालत के फैसले से दंगा भड़केगा और एक सांप्रदायिक माहौल पैदा होगा जो विडंबना है कि भाजपा का एजेंडा है। यह एक खेदजनक स्थिति है कि अदालतें अपने स्वयं के फैसलों का पालन नहीं करती हैं।"

बता दें कि, ज्ञानवापी केस में बीते दिन सोमवार को कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। वाराणसी (यूपी) की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग को लेकर दाखिल याचिका के मामले में हिंदू महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका रद्द करते हुए कहा कि, यह मामला सुनवाई के योग्य है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

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