कर्नाटक HC के फैसले का हो रहा स्वागत, CM बसवराज सहित इन नेताओं का आया रिएक्शन
दिल्ली, भारत। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब विवाद मामले पर आज 15 मार्च को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है, इसके बाद से राजनीतिक नेताओं की इस मामले में अपनी प्रीतिक्रिया देने की होड़ सी लगी हुई, सभी हिजाब मामले के फैसले पर अपना-अपना रिएक्शन दे रहे हैं।
CM बसवराज ने की शांति और सद्भाव की अपील :
तो वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपनी प्रतिक्रिया में शांति और सद्भाव की अपील करते हुुए कहा, ''हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। छात्रों के लिए शिक्षा जरूरी है, सभी लोग हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें, शांति बनाए रखें।''
बच्चों के लाभ के लिए सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। यह हमारे बच्चों के भाग्य और शिक्षा का सवाल है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई
पूर्व CM येदियुरप्पा ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत :
हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा ने कहा- मैं स्कूल ड्रेस के मुद्दे पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। उच्च न्यायालय के निर्णय ने सिद्ध कर दिया है कि धर्म और उसकी मान्यताओं पर संविधान सर्वोच्च है।
मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। राज्य के मुस्लिम छात्रों को लंबे समय तक समस्याओं का सामना करना पड़ा। किसी ने उन्हें गुमराह किया था। सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, इसलिए सभी को आदेश मानना चाहिए।
कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा
उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर, वर्दी के मानकीकरण के लिए कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की कमी को सही ठहराया जाएगा।
कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश
मैं सभी से अपील करता हूं कि राज्य और देश को आगे बढ़ना है, सभी को एचसी के आदेश को स्वीकार करके शांति बनाए रखना है। छात्रों का मूल काम पढ़ना है। इसलिए इन सब को छोड़कर, उन्हें पढ़ना चाहिए और एकजुट होना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी
हिजाब को लेकर जो हंगामा था वह इसलिए था कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखें और तालिबानी सोच के साथ झौंक दें जिससे उन्हें औपचारिक शिक्षा न मिले। कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वह भारत के संविधान और समाज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी
मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। यह विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय से संबंधित लड़कियों के शैक्षिक अवसर और अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। समाज का एक वर्ग इस कदम से मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उच्च न्यायालय का निर्णय बालिकाओं के शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों, अधिकारों को और अधिक मजबूत करने वाला।
तेजस्वी सूर्या, BJP
हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। बहस की गई थी कि हिजाब पहनना हमारा मौलिक अधिकार है और ये आस्था का मूल अंग है!
रवि शंकर प्रसाद
बता दें कि, आज कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया और हिजाब विवाद मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि, ''स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है।''
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