हिजाब बैन पर ओवैसी का बयान
हिजाब बैन पर ओवैसी का बयानSocial Media

हिजाब बैन पर ओवैसी का बयान, BJP को निशाने पर लेते हुए कही यह बात

कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने फैसला सुनाया, इसको लेकर AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है।
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कर्नाटक, भारत। कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है। इसके बाद अब हाल ही में एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हिजाब बैन पर यह बात कही है।

असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कहा :

दरअसल, कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कहा- हिजाब को भाजपा ने बेमतलब का बड़ा मुद्दा बनाया है। मेरे हिसाब से हाई कोर्ट का निर्णय क़ानून के मामले में खराब था और क़ुरआन की बातों को गलत तरह से पढ़ा। कर्नाटक की बच्चियां इसलिए हिजाब पहन रही क्योंकि क़ुरआन में अल्लाह ने उन्हें कहा है। BJP ने बिना जरूरत के इसे मुद्दा बनाया।

बता दें कि, आज कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया है, जिसके चलते अब यह मामला प्रधान न्यायाधीश के पास भेजा गया है। अब इस मामले पर अब बड़े पीठ का गठन होगा, जो मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज हिजाब बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर 2 जजों की बेंच जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग-अलग फैसला सुनाया है। एक तरफ जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जहां हिजाब पर बैन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए प्रतिबंध को सही माना। जबकि, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के बैन के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही साफ तौर पर यहा बात कही है कि, "हिजाब पहनना पसंद का मामला है। लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत अहम है।"

तो वहीं, वकील वरूण सिन्हा ने इस बारे में यह कहा कि, "अभी हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा, क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज किया है और दूसरे ने उसे खारिज नहीं किया है। अब हाई कोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा, जब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता है।"

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